33 वर्षीय दलित RTI कार्यकर्ता को सात लोगों ने पीटा और जूते में पेशाब पीने को किया विवश, जानें क्या है मामला

By भाषा | Published: February 28, 2022 08:11 PM2022-02-28T20:11:17+5:302022-02-28T20:13:20+5:30

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयराज कुबेर ने बताया कि गंभीर रूप से घायल शशिकांत जाटव को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए एम्स, दिल्ली में भर्ती कराया गया है।

Gwalior 33-year old Dalit RTI activist beaten up seven people and forced drink urine in shoes madhya pradesh police | 33 वर्षीय दलित RTI कार्यकर्ता को सात लोगों ने पीटा और जूते में पेशाब पीने को किया विवश, जानें क्या है मामला

जयारोग्य अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए एम्स, दिल्ली रेफर कर दिया गया।

Highlightsघटना के सिलसिले में अभी तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी। कमरे में बंद करके बुरी तरह पीटा, जाति सूचक गालियां दीं और जूते में पेशाब पीने को मजबूर किया।

ग्वालियरः जिले के 33 वर्षीय दलित आरटीआई कार्यकर्ता को ग्राम पंचायत से संबंधित जानकारी मांगने पर सोमवार को सात लोगों ने कथित रूप से पीटा और जूते में पेशाब पीने को विवश किया। पुलिस ने इस संबंध में मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयराज कुबेर ने बताया कि गंभीर रूप से घायल शशिकांत जाटव को स्थानीय अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए एम्स, दिल्ली में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि 23 फरवरी को हुई इस घटना के सिलसिले में अभी तक दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

कुबेर ने पीड़ित की शिकायत के हवाले से बताया कि जाटव ने पनिहार थाना क्षेत्र के बरही ग्राम पंचायत के बारे में सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी। शिकायत के अनुसार, इस बात से नाराज बरही गांव की सरपंच के पति, पंचायत सचिव व अन्य ने जाटव को 23 फरवरी को ग्राम पंचायत के कार्यालय में बुलाया और वहां के एक कमरे में बंद करके उसे बुरी तरह पीटा, जाति सूचक गालियां दीं और उसे जूते में पेशाब पीने को मजबूर किया।

उन्होंने बताया कि जाटव को पहले स्थानीय जयारोग्य अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था जहां से उसे बेहतर इलाज के लिए एम्स, दिल्ली रेफर कर दिया गया। अधिकारी ने बताया कि सात आरोपियों की पहचान आशा कौरव, संजय कौरव, धामू, भूरा, गौतम, विवेक शर्मा और सरनाम सिंह के रुप में हुई है।

उन्होंने बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की हत्या के प्रयास, अपहरण से संबंधित धाराओं और अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि पीड़ित के बयान के बाद मामले में और दंडात्मक प्रावधान जोड़े जा सकते हैं। 

Web Title: Gwalior 33-year old Dalit RTI activist beaten up seven people and forced drink urine in shoes madhya pradesh police

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