Gurugram Crime News: 2018 में तीन साल की बच्ची से बलात्कार के बाद हत्या, 25 वर्षीय आरोपी को मौत की सजा और 25000 रुपये का जुर्माना, सीसीटीवी फुटेज से हुआ था खुलासा
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 21, 2024 09:58 PM2024-02-21T21:58:40+5:302024-02-21T21:59:55+5:30
Gurugram Crime News: तीन साल की एक लड़की को अपने साथ ले गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जब लड़की शाम तक घर नहीं लौटी तो उसके माता-पिता ने उसकी तलाश शुरू की और शिकायत दर्ज कराई।
Gurugram Crime News:हरियाणा के गुरुग्राम में एक अदालत ने 2018 में तीन साल की बच्ची से बलात्कार और उसकी हत्या करने के मामले में 25 वर्षीय एक व्यक्ति को बुधवार को मौत की सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशि चौहान की अदालत ने दोषी पर 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया। उन्होंने कहा कि अदालत ने पीड़ित परिवार के पुनर्वास के लिए 10 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश भी दिया। विशेष अभियोजक सुनील परमार ने बताया कि 11 नवंबर 2018 को सेक्टर 65 थाना क्षेत्र में उत्तर प्रदेश निवासी एक युवक ने तीन साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर उसकी निर्मम हत्या कर दी थी। उन्होंने बताया कि यह घटना तब हुई जब तीन लड़कियां घर के बाहर खेल रही थीं।
परमार ने बताया कि आरोपी ने लड़कियों को पैसों का लालच दिया। उन्होंने कहा कि दो लड़कियां उसके साथ जाने को तैयार नहीं हुईं, लेकिन वह तीन साल की एक लड़की को अपने साथ ले गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जब लड़की शाम तक घर नहीं लौटी तो उसके माता-पिता ने उसकी तलाश शुरू की और शिकायत दर्ज कराई।
उन्होंने कहा कि लड़की का शव अगले दिन क्षेत्र में एक मंदिर के सामने क्षत-विक्षत हालत में मिला था। पुलिस के अनुसार, लड़की के शरीर पर चोट के निशान थे और उसके चेहरे को ईंट से कुचला गया था। बच्ची के निजी अंग भी बुरी तरह चोटिल थे। अधिकारियों ने कहा कि इस संबंध में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और हत्या तथा बलात्कार की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
उन्होंने कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और लड़की के कपड़े तथा अन्य सबूत बरामद कर लिए गए। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी के बाद दोषी भोंडसी जेल में बंद था। परमार ने कहा, "अभियोजन पक्ष ने अदालत में मजबूत सबूत और गवाह पेश किए। अदालत में सीसीटीवी फुटेज भी पेश की गई जिसमें आरोपी लड़की को ले जाते हुए दिखा।
अदालत ने इस मामले को गंभीरता से लिया और सभी पहलुओं पर विचार किया।" उन्होंने कहा, "उसे तीन फरवरी को दोषी घोषित किया गया था और उसकी सजा पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शशि चौहान की अदालत ने बुधवार को उसे सजा सुनाई।"