DELHI ROAD RAGE: ई-रिक्शा से टक्कर, जबरन कैब से घसीटा और मारी गोली, ‘रोडरेज’ घटना में भिखारी घायल, ऐसे बिगड़ी बात

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: April 15, 2024 04:38 PM2024-04-15T16:38:09+5:302024-04-15T16:40:03+5:30

DELHI ROAD RAGE: पुलिस उपायुक्त (उत्तर) एम के मीणा ने बताया, ‘‘पीसीआर कॉल मिलने के तुरंत बाद एक टीम को घटनास्थल पर भेजा गया। बाद में हमें सूचना मिली कि इलाज के दौरान साकिब की मौत हो गयी। उसे पेट के ऊपरी हिस्से में गोली लगी थी।’’

DELHI ROAD RAGE Cab collides e-rickshaw cab driver shot dead argument beggar injured 'road rage' incident how things went wrong | DELHI ROAD RAGE: ई-रिक्शा से टक्कर, जबरन कैब से घसीटा और मारी गोली, ‘रोडरेज’ घटना में भिखारी घायल, ऐसे बिगड़ी बात

सांकेतिक फोटो

Highlightsई-रिक्शा से टकरायी जिसके बाद कैब चालक और ई-रिक्शा चालक के बीच बहस हुई।दो लोगों ने कैब चालक साकिब को जबरन उसकी गाड़ी से बाहर घसीटा। लव कुश भीख मांग कर गुजारा करता है।

DELHI ROAD RAGE: दिल्ली में लाल किले के समीप कथित तौर पर ‘रोडरेज’ की एक घटना में एक कैब चालक की गोली मारकर हत्या कर दी गयी जबकि एक भिखारी गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि उन्हें एलएनजेपी हॉस्पिटल से रविवार देर रात एक बजकर 50 मिनट पर सूचना मिली कि जाकिर नगर निवासी मोहम्मद साकिब के साथ ही पलवल निवासी लवकुश (15) को गोली लगने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस उपायुक्त (उत्तर) एम के मीणा ने बताया, ‘‘पीसीआर कॉल मिलने के तुरंत बाद एक टीम को घटनास्थल पर भेजा गया।

बाद में हमें सूचना मिली कि इलाज के दौरान साकिब की मौत हो गयी। उसे पेट के ऊपरी हिस्से में गोली लगी थी।’’ उन्होंने बताया कि जांच में पता चला कि देर रात करीब 12 बजे कोडिया पुल से छत्ता रेल क्रॉसिंग जा रही कैब कथित तौर पर एक ई-रिक्शा से टकरायी जिसके बाद कैब चालक और ई-रिक्शा चालक के बीच बहस हुई।

उन्होंने बताया कि दो लोगों ने कैब चालक साकिब को जबरन उसकी गाड़ी से बाहर घसीटा। पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘जब आसपास से गुजर रहे लोग इकट्ठा होने लगे तो कैब चालक ने एक हमलावर को पकड़ लिया।’’ उन्होंने बताया कि इसके बाद हमलावरों में से एक ने साकिब और एक अन्य व्यक्ति लव कुश पर गोली चलायी।

लव कुश भीख मांग कर गुजारा करता है। डीसीपी ने बताया, ‘‘आसपास इकट्ठा हुए लोग दोनों को एलएनजेपी अस्पताल लेकर गए। घटनास्थल की फॉरेंसिक जांच की गयी और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 307 (हत्या का प्रयास) और शस्त्र कानून की धारा 27 के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गयी है। हम सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रहे हैं।’’

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