बिहार: भाकपा-माले के विधायक मनोज मंजिल को हत्याकांड मामले में सुनाई गई उम्रकैद की सजा

By एस पी सिन्हा | Published: February 13, 2024 05:07 PM2024-02-13T17:07:31+5:302024-02-13T17:09:54+5:30

हत्याकांड में दोषी करार दिए गए मनोज मंजिल को सजा के अलावे 10 हजार का जुर्माना भी देना होगा। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद मनोज मंजिल पुलिस हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया।

CPI-ML MLA Manoj Manzil sentenced to life imprisonment in murder case | बिहार: भाकपा-माले के विधायक मनोज मंजिल को हत्याकांड मामले में सुनाई गई उम्रकैद की सजा

भाकपा-माले के विधायक मनोज मंजिल को हत्याकांड मामले में सुनाई गई उम्रकैद की सजा

Highlightsबहुचर्चित जेपी सिंह हत्याकांड में मनोज मंजिल को उम्रकैद की सजायह मामला करीब 9 साल पुराना यानी 2015 का हैएमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद दोषी पाते हुए ये सजा सुनाई

पटना: भोजपुर जिले के बहुचर्चित जेपी सिंह हत्याकांड में अगिआंव (सुरक्षित) सीट के भाकपा-माले विधायक मनोज मंजिल समेत 23 आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। इस मामले में आरा सिविल कोर्ट के एडीजे 3 द्वारा यह सजा सुनाई गई। 

यह मामला करीब 9 साल पुराना यानी 2015 का है। अब 13 फरवरी 2024 को सजा सुनाई गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2015 में अजीमाबाद थाना के बड़गांव में जेपी सिंह की हत्या हुई थी। उनका शव चौरी थाना के बेरथ गांव के पोखरा के समीप मिला था। इसमें अगिआंव के भाकपा- माले विधायक मनोज मंजिल समेत कुल 23 भाकपा- माले के नेताओं पर हत्या का आरोप लगा था। 

मंगलवार को आरा व्यवहार न्यायालय की एमपी/एमएलए कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद दोषी पाते हुए ये सजा सुनाई। हत्याकांड में दोषी करार दिए गए मनोज मंजिल को सजा के अलावे 10 हजार का जुर्माना भी देना होगा। उम्र कैद की सजा मिलने के बाद मनोज मंजिल पुलिस हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया गया। मनोज मंजिल माले के टिकट से पहली बार भोजपुर जिला के अगियांव सीट से विधायक बने हैं।
 

Web Title: CPI-ML MLA Manoj Manzil sentenced to life imprisonment in murder case

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