राम मंदिर पर किसी अन्य की पोस्ट को शेयर करने वाले पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज

By भाषा | Published: August 19, 2020 05:50 PM2020-08-19T17:50:47+5:302020-08-19T17:50:47+5:30

एफआईआर के मुताबिक प्रशांत कनौजिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा-420 और आईटी कानून सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है ।

Case registered against journalist who shared another's post on Ram temple | राम मंदिर पर किसी अन्य की पोस्ट को शेयर करने वाले पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज

लोकमत फाइल फोटो

Highlightsपत्रकार कनौजिया को आपत्तिजनक पोस्ट के सिलसिले में दिल्ली से मंगलवार को गिरफ्तार किया गया । पिछले साल भी प्रशांत कनौजिया को आपत्तिजनक पोस्ट करने के चलते गिरफ्तार किया गया था

पुलिस ने किसी व्यक्ति को बदनाम करने के मकसद से राम मंदिर से संबंधित उसकी पोस्ट को शेयर करने वाले एक पत्रकार के खिलाफ मामला दर्ज किया है । सब इंस्पेक्टर दिनेश कुमार शुक्ला की शिकायत पर राजधानी के हजरतगंज थाने में 17 अगस्त को प्राथमिकी दर्ज की गयी । शिकायत में कहा गया है कि 17 अगस्त को देखा गया कि प्रशांत कनौजिया नामक व्यक्ति ने अपने ट्विटर हैण्डल (ऐट दि रेट पीजेकनौजिया) से राम मंदिर को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट की है, जिसे ''तिवारी जी का आदेश है'' बताया गया। ऐसा तिवारी की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से किया गया है। इस तरह की पोस्ट शांति भंग कर सकती हैं ।

एफआईआर के मुताबिक प्रशांत कनौजिया के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा—420 और आईटी कानून सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है । इस बीच, सुशील तिवारी ने फेसबुक पर एक पोस्ट में लिखा कि वह 'हिन्दुत्व' के साथ है ना कि 'फर्जी पोस्ट' के साथ । पुलिस उपायुक्त (मध्य) सोमेन बर्मा ने बुधवार को बताया कि पत्रकार कनौजिया को आपत्तिजनक पोस्ट के सिलसिले में दिल्ली से मंगलवार को गिरफ्तार किया गया ।

पिछले साल जून में कनौजिया ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसे तत्काल जमानत पर रिहा करने के उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद लखनऊ जेल से रिहा कर दिया गया था ।

Web Title: Case registered against journalist who shared another's post on Ram temple

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