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भदोहीः तीन वर्ष पहले अपने पांच बच्‍चों को गंगा नदी में फेंक कर मार डाला, कोर्ट ने 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10000 रुपये का अर्थदंड लगाया

By भाषा | Updated: March 27, 2023 21:12 IST

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विकास नारायण सिंह ने सोमवार को बताया कि सुनवाई पूरी करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा ने मंजू देवी को अपने पांच बच्चों की मौत का दोषी ठहराते हुए दस साल कैद में रहने की सज़ा सुनाई और इसके साथ ही उस पर दस हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

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ठळक मुद्देअर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा। बच्चों को गंगा नदी में डुबाकर घाट पर ही बैठी थी।घटना 12 अप्रैल, 2020 की सुबह हुई थी।

भदोहीः भदोही जिले की एक अदालत ने एक महिला को करीब तीन वर्ष पहले अपने पांच बच्‍चों को गंगा नदी में फेंक कर उनकी हत्या करने की दोषी करार देते हुए सोमवार को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विकास नारायण सिंह ने सोमवार को बताया कि सुनवाई पूरी करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा ने मंजू देवी को अपने पांच बच्चों की मौत का दोषी ठहराते हुए दस साल कैद में रहने की सज़ा सुनाई और इसके साथ ही उस पर दस हज़ार रुपये का अर्थदंड भी लगाया।

उन्‍होंने बताया कि दोषी को अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर छह माह का अतिरिक्त कारवास भुगतना होगा। घटना के बारे में भदोही के पुलिस अधीक्षक (एसपी) अनिल कुमार ने बताया कि जिले के गोपीगंज थानाक्षेत्र में जहांगीराबाद निवासी मंजू देवी का अपने पति से विवाद हुआ जिसके बाद मंजू देवी अपने पांच बच्चों आरती (12), सरस्वती (10), मातेश्वरी (आठ), शिवशंकर (छह) और केशव (चार) को गंगा नदी में डुबाकर घाट पर ही बैठी थी।

उन्होंने बताया कि जब लोगों ने मंजू देवी से पूछा तो उसने बताया कि अपने पति से रोज़-रोज़ के विवाद से तंग आकर सबको गंगा में फेंक कर मार डाला। कुमार ने बताया कि गोताखोरों की मदद से पांचों बच्चों का शव निकालकर पुलिस ने मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया।

उन्होंने बताया कि घटना 12 अप्रैल, 2020 की सुबह हुई थी। विकास नारायण सिंह ने बताया कि अदालत में आरोपपत्र प्रेषित होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश शैलोज चंद्रा की अदालत में सुनवाई चली और अभियोजन की तरफ से कई सबूत पेश किये गए। उन्होंने बताया कि अदालत ने सोमवार को सजा सुनाई। 

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