बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को 5 साल कैद की सजा, इलाहाबाद HC ने लखनऊ की एक अदालत का फैसला पलटा, जानिए पूरा मामला
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: September 23, 2022 03:24 PM2022-09-23T15:24:06+5:302022-09-23T15:29:41+5:30
शासकीय अधिवक्ता राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ वर्ष 1999 में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था...
लखनऊः इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने माफिया एवं पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर एक्ट के 23 साल पुराने एक मामले में शुक्रवार को पांच साल की कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। न्यायमूर्ति डी. के. सिंह की पीठ ने अंसारी को वर्ष 2020 में लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए अदालत द्वारा इस मामले में बरी किए जाने के निर्णय को पलटते हुए यह सजा सुनाई।
शासकीय अधिवक्ता राव नरेंद्र सिंह ने बताया कि इस मामले में मुख्तार अंसारी के खिलाफ वर्ष 1999 में लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया था और वर्ष 2020 में विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने अंसारी को बरी कर दिया था। उसके बाद 2021 में सरकार ने निचली अदालत के इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।
गौरतलब है कि अंसारी को पिछले बुधवार को जेलर को धमकाने और उस पर पिस्टल तानने के मामले में भी सात साल की सजा सुनाई गई थी।