Asaram Bapu rape case verdict: नाबालिग के रेप के लिए आसाराम को उम्रकैद, दो अन्य दोषियों को 20-20 साल की कैद
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: April 25, 2018 08:42 AM2018-04-25T08:42:38+5:302018-04-25T15:26:44+5:30
Asaram Bapu rape case verdict: जोधपुर की अदालत ने आसाराम बापू एवं दो अन्य को नाबालिग लड़की के रेप का दोषी करार दिया। दो अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया है।
जोधपुर, 25 अप्रैल: नाबालिग लड़की से बलात्कार मामले में जोधपुर की एससी-एसटी एक्ट अदालत ने धार्मिक गुरु अासाराम बापू को उम्रकैद की सजा सुनायी है। आसाराम के अलावा दो अन्य आरोपियों को 20-20 साल जेल की सजा सुनायी है। अदालत ने सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जज मधुसूदन शर्मा ने बुधवार को जोधपुर सेंट्रल जेल में बनी अस्थायी अदालत में फैसला सुनाया। अगस्त 2013 में पीड़िता ने 77 वर्षीय आसाराम के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करायी थी। आसाराम को अगस्त 2013 में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तब से आसाराम जोधपुर सेंट्रल जेल में कैद हैं। फैसले के बाद पीड़िता के पिता ने कहा कि न्याय की जीत हुई है। वहीं आसाराम की प्रवक्ता ने कहा कि वो फैसला मिलने के बाद कानूनी मशविरा करके आगे की कार्रवाई पर विचार करेंगे।
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नाबालिग से रेप के आरोपी आसाराम पर फैसले की लाइव अपडेट्स यहां पढ़ें-
- जोधपुर सेट्रल जेल में बंद आसाराम बापू की तबीयत बिगड़ गयी है। मीडिया रिपोर्टे के अनुसार जेल परिसर में एंबुलेंस पहुंच चुकी है। जोधपुर अदालत ने आसाराम को नाबालिग से बलात्कार का दोषी करार दिया है। अदालत आज शाम तक आसाराम को सजा सुना सकती है।
- जोधपुर कोर्ट ने आसाराम समेत तीन को नाबालिग से रेप का दोषी पाया है। अदालत ने दो आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया है। जज मधुसूदन शर्मा ने ये फैसला सुनाया। आसाराम के भक्तों द्वारा हिंसा की आशंका के चलते पीड़िता के घर के बाहर भी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गयी है।
आसाराम के भक्तों द्वारा हिंसा किए जाने की आशंका के चलते चार राज्यों में प्रशासन अलर्ट पर है। जोधपुर अदालत के बाहर धारा 144 लगा दी गयी है। सुरक्षा कारणों से जोधपुर सेंट्रल जेल मे ही अदालत लगायी गयी।
Asaram is convicted, we have got justice. I want to thank everyone who supported us in this fight. Now I hope he will get strict punishment. I also hope the witnesses who were murdered or kidnapped get justice: Father of Shahjahanpur victim #AsaramCaseVerdictpic.twitter.com/sUJ3atJJJY
— ANI (@ANI) April 25, 2018
- गुजरात और मध्य प्रदेश में भी आसाराम के भक्त उनकी रिहाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
#Visuals from Ahmedabad: Followers of #Asaram praying ahead of #AsaramCaseVerdict. #Gujaratpic.twitter.com/Qn96T8mNhz
— ANI (@ANI) April 25, 2018
- साल 2013 से ही आसाराम जेल में बंद हैं। आसाराम की 12 जमानत याचिकाएँ विभिन्न अदालतों ने खारिज की दीं। ट्रायल कोर्ट ने आसाराम की छह जमानत याचिकाएँ, हाई कोर्ट ने एक और सुप्रीम कोर्ट ने तीन जमानत याचिकाएँ खारिज कीं।
- आसाराम के केस से जुड़े कई गवाहों पर जानलेवा हमले हुए। कुछ गवाहों की हत्या भी कर दी गयी। गवाह राजू, दिनेश चंदानी पर हमले हुए। पीड़िता के पति पर भी हमला हुआ। एक गवाह की गोली मारकर हत्या कर दी गयी।
- वाराणसी में आसाराम बापू के समर्थक उनके लिए हवन-पूजन कर रहे हैं। नाबालिग से रेप का दोषी पाए जाने पर आसाराम को कम से कम 10 साल कारावास की सजा होगी।
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- जोधपुर एससी-एसटी अदालत के जज फैसला सुनाने के लिए कोर्ट पहुँच चुके हैं।
Rajasthan: The Judge has reached Jodhpur Central Jail, verdict on Asaram to be pronounced shortly pic.twitter.com/pnuUPvcQG6
— ANI (@ANI) April 25, 2018
- जोधपुर सेंट्रल जेल में माला लेकर पहुँचे एक भक्त को पुलिस ने पकड़ा। आसाराम बापू जोधपुर सेंट्रल जेल में ही बंद हैं।
- जोधपुर जिले में प्रशासन ने धारा 144 लागू कर दी है। एक साथ पाँच या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक।
आसाराम बापू पर लगे नाबालिग से बलात्कार के आरोप की टाइमलाइन-
15 अगस्त 2013: जोधपुर स्थित मणाई गांव के पास फार्म हाउस में आसाराम बापू ने कथित तौर पर एक नाबालिग छात्रा का बलात्कार किया।
19 अगस्त 2013: पीड़िता और उसके माता-पिता ने नई दिल्ली के कमला नगर पुलिस स्टेशन में आसाराम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।
Rajasthan: A follower of Asaram who had reached Jodhpur Central Jail with a garland has been detained by Police #AsaramVerdictpic.twitter.com/OvDoPOnHkU
— ANI (@ANI) April 25, 2018
19 अगस्त 2013: पुलिस ने 1 बजकर 5 मिनट पर पीड़िता का मेडिकल कराया। इसके बाद उसी दिन मामला दर्ज किया गया।
20 अगस्त 2013: धारा 164 के अंतर्गत पीड़िता के बयान दर्ज किया गया। जिसके बाद दिल्ली के कमला नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज जीरो एफआईआर को जोधपुर ट्रान्सफर किया गया।
21 अगस्त 2013: जोधपुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद आसाराम के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 342, 376, 354 (ए), 506, 509 व 134 के तहत केस दर्ज हुआ।
31 अगस्त 2013: केस दर्ज होने के बाद जोधपुर पुलिस की टीम ने मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से आसाराम को गिरफ्तार किया। आसाराम के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 8 और जेजेए की धारा 23 व 26 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ।
Prayers underway at Asaram's ashram in Varanasi. #AsaramCaseVerdictpic.twitter.com/Aea5KxEW94
— ANI UP (@ANINewsUP) April 25, 2018
6 नवम्बर 2013: कोर्ट में पुलिस द्वारा आसाराम के खिलाफ चालान पेश किया गया। इसके बाद नवम्बर 29 को कोर्ट ने संज्ञान लिया।
13 फरवरी 2014: मुख्य आरोपी आसाराम और सहआरोपी शिल्पी, शरद, प्रकाश के खिलाफ कोर्ट ने आरोप तय किए।
19 मार्च 2014 से 6 अगस्त 2016: इस दौरान पीड़िता पक्ष ने 44 गवाहों की गवाही कराई और इसके अलावा कोर्ट में 160 दस्तावेज पेश किए गए।
4 अक्टूबर 2016: जोधपुर कोर्ट में बलात्कार आरोपी आसाराम के बयान दर्ज किए गए।
Rajasthan: The Judge has reached Jodhpur Central Jail, verdict on Asaram to be pronounced shortly pic.twitter.com/pnuUPvcQG6
— ANI (@ANI) April 25, 2018
22 नवम्बर 2016 से 11 अक्टूबर 2017: इस दौरान में बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष 31 गवाही दर्ज कराई, और साथ में 225 दस्तावेज पेश किए।
7 अप्रैल 2018: इस मामले में विशेष एससी-एसटी कोर्ट में बहस पूरी हो गई।
25 अप्रैल 2018: अदालत ने आसाराम बापू और दो अन्य अभियुक्तों को दोषी करार दिया। दो अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया।
25 अप्रैल 2018: अदालत ने आसाराम को नाबालिग के रेप के लिए उम्रकैद की सजा सुनायी है। दो अन्य दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा हुई है। अदालत ने सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्मान लगाया है।