Aryan Khan Drugs Case: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ने पिछले हफ्ते एक विशेष अदालत द्वारा उन्हें जमानत देने से इनकार करने के बाद उच्च न्यायालय का रुख किया था। मुंबई के तट के पास एक क्रूज जहाज से मादक पदार्थों की कथित जब्ती के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था।
भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी द्वारा अपनी दलीलें रखने के बाद अदालत ने सुनवाई कल तक (27 अक्टूबर) के लिए स्थगित कर दी। स्टार किड की जमानत अर्जी के खिलाफ एनसीबी द्वारा अपना जवाब सौंपे जाने के बाद हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई शुरू की।
एनसीबी ने जमानत का विरोध करते हुए अपने जवाब में कहा कि "आर्यन न केवल नशीली दवाओं का उपभोक्ता है, बल्कि मादक पदार्थों की तस्करी, गवाहों से छेड़छाड़ में भी शामिल है।" फिलहाल वह एक अन्य आरोपी अरबाज मर्चेंट के साथ आर्थर रोड जेल में बंद है। जबकि, मुनमुन धमेचा भायखला महिला जेल में है।
न्यायमूर्ति एन. वी. सांबरे ने मंगलवार को जमानत याचिका पर सुनवाई की। आर्यन खान के वकील मुकुल रोहतगी और सतीश मानशिंदे ने अदालत में कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) के पास 23 वर्षीय आर्यन के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है और उन्हें गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया था और 20 दिनों से अधिक समय से जेल में रखा गया है।
वरिष्ठ वकील रोहतगी ने कहा, ‘‘नशा करने का कोई साक्ष्य नहीं है, मादक पदार्थ जब्त नहीं हुआ और तथाकथित षड्यंत्र तथा उकसाने में उनकी संलिप्तता के कोई साक्ष्य नहीं हैं, जैसा कि एनसीबी ने आरोप लगाया है।’’ रोहतगी ने अपनी दलीलें पूरी कर लीं, जिसके बाद अदालत ने कहा कि वह सह आरोपियों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई जारी रखेगी।
अदालत बुधवार को एनसीबी की तरफ से पेश होने वाले अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंह की भी दलीलें सुनेगी। आर्यन खान को तीन अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। एनडीपीएस मामलों एक की विशेष अदालत उनकी जमानत याचिका खारिज कर चुकी है।