ड्रग्स केस में आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जानें अदालत ने क्या कहा
By विनीत कुमार | Published: December 15, 2021 02:38 PM2021-12-15T14:38:01+5:302021-12-15T14:46:25+5:30
Aryan Khan case: आर्यन खान को हर शुक्रवार एनसीबी मुंबई के ऑफिस में हाजिरी लगाने से छूट मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन की मांग पर उन्हें यह राहत दी।
मुंबई: क्रूज ड्रग्स केस में आरोपी बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने आर्यन खान को मिली जमानत से इस शर्त को हटा दिया कि उन्हें हर शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के मुंबई ऑफिस में उपस्थित होना पड़ेगा।
दरअसल 23 साल के आर्यन खान की ओर से जमानत की इस शर्त को हटाने के लिए याचिका दी गई थी। कोर्ट ने हलांकि कहा कि जब कि विशेष जांच टीम (एसआईटी) आर्यन खान को समन करेगी, उन्हें हाजिर होना होगा।
आर्यन ने याचिका में क्या कहा था?
आर्यन ने अपनी याचिका में कहा था कि हर शुक्रवार को एनसीबी ऑफिस जाने के दौरान उन्हें मीडिया घेर लेती है ऐसे में उन्हें पुलिसकर्मियों के साथ जाना पड़ता है। याचिका में दलील दी गई थी कि चूंकि मामले की जांच दिल्ली में एक विशेष जांच दल के पास चली गई है, इसलिए मुंबई कार्यालय के दौरे से छूट दी जा सकती है।
आर्यन खान को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को मुंबई के तट के करीब एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने उन पर ड्रग्स को रखने, सेवन करने, बिक्री और खरीद का आरोप लगाया था।
गिरफ्तारी के करीब तीन हफ्ते बाद 28 अक्टूबर को आर्यन को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। अदालत ने कहा कि आर्यन, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा के बीच नशीली दवाओं से संबंधित अपराध करने की साजिश का कोई सबूत नहीं है।
कोर्ट ने जमानत पर लगाई थी 14 शर्तें
अदालत ने यह भी कहा कि उनकी व्हाट्सएप बातचीत में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया, जिसके आधार पर एनसीबी अपना केस बना रही थी। एनसीबी ने कहा था कि व्हाट्सएप चैट अवैध ड्रग डीलिंग में शामिल होने के सबूत हैं।
हाई कोर्ट ने आर्यन खान को इससे पहले जमानत देते हुए 14 शर्तें लगाई थीं। उन्हें हर शुक्रवार एनसीबी के समक्ष पेश होने के अलावा कई निर्देश दिये गए थे। इनमे एजेंसी को बताए बिना मुंबई से बाहर नहीं जाने और विशेष एनडीपीएस अदालत की अनुमति के बगैर देश से बाहर नहीं जाने की शर्त भी शामिल हैं।