ड्रग्स केस में आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जानें अदालत ने क्या कहा

By विनीत कुमार | Published: December 15, 2021 02:38 PM2021-12-15T14:38:01+5:302021-12-15T14:46:25+5:30

Aryan Khan case: आर्यन खान को हर शुक्रवार एनसीबी मुंबई के ऑफिस में हाजिरी लगाने से छूट मिल गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन की मांग पर उन्हें यह राहत दी।

Aryan Khan drugs case Bombay High Court scrapped bail condition of going NCB office every Friday | ड्रग्स केस में आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत, जानें अदालत ने क्या कहा

आर्यन खान को ड्रग्स केस में बड़ी राहत (फाइल फोटो)

Highlightsआर्यन खान को अब हर शुक्रवार एनसीबी मुंबई के ऑफिस नहीं जाना होगा।बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन की जमानत की शर्तों में दी ढील, कहा- एसआईटी ने समन किया तो जाना होगा।आर्यन खान ने दलील दी थी कि मामला दिल्ली एसआईटी के पास चला गया है, इसलिए राहत दी जाए।

मुंबई: क्रूज ड्रग्स केस में आरोपी बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत दी। कोर्ट ने आर्यन खान को मिली जमानत से इस शर्त को हटा दिया कि उन्हें हर शुक्रवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के मुंबई ऑफिस में उपस्थित होना पड़ेगा। 

दरअसल 23 साल के आर्यन खान की ओर से जमानत की इस शर्त को हटाने के लिए याचिका दी गई थी। कोर्ट ने हलांकि कहा कि जब कि विशेष जांच टीम (एसआईटी) आर्यन खान को समन करेगी, उन्हें हाजिर होना होगा। 

आर्यन ने याचिका में क्या कहा था?

आर्यन ने अपनी याचिका में कहा था कि हर शुक्रवार को एनसीबी ऑफिस जाने के दौरान उन्हें मीडिया घेर लेती है ऐसे में उन्हें पुलिसकर्मियों के साथ जाना पड़ता है। याचिका में दलील दी गई थी  कि चूंकि मामले की जांच दिल्ली में एक विशेष जांच दल के पास चली गई है, इसलिए मुंबई कार्यालय के दौरे से छूट दी जा सकती है।

आर्यन खान को एनसीबी ने 3 अक्टूबर को मुंबई के तट के करीब एक क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया था। एजेंसी ने उन पर ड्रग्स को रखने, सेवन करने, बिक्री और खरीद का आरोप लगाया था। 

गिरफ्तारी के करीब तीन हफ्ते बाद 28 अक्टूबर को आर्यन को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी। अदालत ने कहा कि आर्यन, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा के बीच नशीली दवाओं से संबंधित अपराध करने की साजिश का कोई सबूत नहीं है।

कोर्ट ने जमानत पर लगाई थी 14 शर्तें

अदालत ने यह भी कहा कि उनकी व्हाट्सएप बातचीत में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं पाया गया, जिसके आधार पर एनसीबी अपना केस बना रही थी। एनसीबी ने कहा था कि व्हाट्सएप चैट अवैध ड्रग डीलिंग में शामिल होने के सबूत हैं।

हाई कोर्ट ने आर्यन खान को इससे पहले जमानत देते हुए 14 शर्तें लगाई थीं। उन्हें हर शुक्रवार एनसीबी के समक्ष पेश होने के अलावा कई निर्देश दिये गए थे। इनमे एजेंसी को बताए बिना मुंबई से बाहर नहीं जाने और विशेष एनडीपीएस अदालत की अनुमति के बगैर देश से बाहर नहीं जाने की शर्त भी शामिल हैं।

Web Title: Aryan Khan drugs case Bombay High Court scrapped bail condition of going NCB office every Friday

क्राइम अलर्ट से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे