Anant Singh: घर से एके- 47 और ग्रेनेड बरामदगी के मामले राजद के बाहुबली विधायक अनंत सिंह दोषी करार, 21 जून को सजा पर फैसला

By एस पी सिन्हा | Published: June 14, 2022 02:21 PM2022-06-14T14:21:41+5:302022-06-14T14:22:37+5:30

Anant Singh News: अनंत सिंह के घर में 16 अगस्त, 2019 को की गई छापेमारी में एके-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड, कारतूस आदि बरामद किये थे.

Anant Singh News Case recovery AK-47 and grenade home RJD Bahubali MLA Anant Singh convicted decision punishment on June 21 | Anant Singh: घर से एके- 47 और ग्रेनेड बरामदगी के मामले राजद के बाहुबली विधायक अनंत सिंह दोषी करार, 21 जून को सजा पर फैसला

चार नवंबर, 2019 को भादवि की धारा 414, 120 बी, आर्म्स एक्ट व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया था.

Highlightsमामला बाढ़ थाना कांड संख्या 389/19 का है.मामले का स्पीडी ट्रायल भी चलाया गया.मामले की जांच बाढ़ की तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह द्वारा किया गया था.

Anant Singh News: बिहार में मोकामा के बाहुबली राजद विधायक अनंत सिंह के नदावां गांव स्थित पैतृक आवास से एके- 47 और ग्रेनेड बरामदगी मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिया है. इस मामले में कोर्ट के विशेष जज त्रिलोकी दुबे ने आज यह फैसला सुनाते हुए विधायक और उनके एक करीबी सुनील राम की ओर से दिए गए सभी तर्कों को खारिज कर दिया.

अनंत सिंह फिलहाल जेल में हैं. उनके खिलाफ आपराधिक मामलों की लंबी फेहरिश्‍त है. उल्लेखनीय है कि अनंत सिंह के घर में 16 अगस्त, 2019 को की गई छापेमारी में एके-47 राइफल, हैंड ग्रेनेड, कारतूस आदि बरामद किये थे. कोर्ट द्वारा 21 जून को सजा के बिन्दु पर सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की गई है.

ऐसे में सजा के ऐलान के बाद अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता भी जा सकती है. एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज त्रिलोकी नाथ दुबे की अदालत में सोमवार को कानूनी बिंदुओं पर सुनवाई पूरी होते ही फैसले के लिए 14 जून क तिथि सुनिश्चित कर दी थी. यह मामला बाढ़ थाना कांड संख्या 389/19 का है.

इस मामलों में अभियोजन पक्ष ने 13 गवाहों से गवाही करवाई. बचाव पक्ष ने 34 गवाहों से गवाही करवाई. अनंत सिंह के खिलाफ चल रहे इस मामले को बिहार सरकार ने विशेष कांड की श्रेणी में रखा है. आरोपी के खिलाफ ट्रायल के लिए विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त किया गया था. वहीं इस मामले का स्पीडी ट्रायल भी चलाया गया.

इस मामले की जांच बाढ़ की तत्कालीन एएसपी लिपि सिंह द्वारा किया गया था. अनुसंधान के क्रम में अनंत सिंह व सुनील राम के खिलाफ विभिन्न मामलों को सत्य पाते हुए चार नवंबर, 2019 को भादवि की धारा 414, 120 बी, आर्म्स एक्ट व विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत आरोपपत्र दाखिल कर दिया गया था.

इस मामले में विशेष कोर्ट ने 15 अक्तूबर, 2020 को आरोप गठन किया. इसके साथ ही आरोपितों का 313 का बयान 24 नवंबर, 2021 को कराया गया. अनंत सिंह पटना की बेउर जेल में बंद रहने के दौरान भी प्रशासन के लिए चुनौती बने रहे.

उनके वार्ड से गैरकानूनी गतिविधियों की सूचना पर जेल में कई बार छापेमारी हुई. गड़बड़ियां मिलीं और जेल के अधिकारी-कर्मचारी लापरवाही के आरोप में नपे. पिछले दिनों उनके वार्ड से मोबाइल मिला. जेल में कई लोग गैरकानूनी तरीके से उनकी सेवा करते मिले.

Web Title: Anant Singh News Case recovery AK-47 and grenade home RJD Bahubali MLA Anant Singh convicted decision punishment on June 21

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