आम्रपाली समूह के सीएमडी और दो निदेशक होंगे गिरफ्तार, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दी अनुमति
By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: March 1, 2019 08:15 AM2019-03-01T08:15:26+5:302019-03-01T09:59:12+5:30
अदालत के इस फैसले से यह भी स्पष्ट हो गया कि आम्रपाली ग्रुप के बाकी दो निदेशकों की प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा रहा है.
नई दिल्ली, 28 फरवरीः सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक (सीएमडी) अनिल शर्मा और दो अन्य निदेशकों को तत्काल गिरफ्तार करने की दिल्ली पुलिस को अनुमति दे दी है. इनके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज है. अदालत ने यह भी आदेश दिया कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा आम्रपाली के निदेशक शिव प्रिय और अजय कुमार को भी मामले में गिरफ्तार कर सकती है.
अदालत ने कहा कि हमने यूपी पुलिस की निगरानी में एक होटल में हिरासत में रखे गए किसी भी निदेशक को गिरफ्तार करने से किसी एजेंसी को कभी नहीं रोका. न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ ने कहा कि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा आम्रपाली के निदेशकों-शिव प्रिय और अजय कुमार को गिरफ्तार भी कर सकती न्यायालय आम्रपाली समूह की विभिन्न परियोजनाओं में करीब 42,000 फ्लैट बुक कराने वाले खरीदारों को कब्जा दिलाने के लिये खरीदारों की याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है.
समूह के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक तथा दो निदेशक शीर्ष अदालत के निर्देश पर अभी तक उप्र पुलिस की हिरासत में थे. बंगला और निजी संपत्ति अटैच करने के निर्देश शीर्ष अदालत ने आम्रपाली ग्रुप के सीएमडी अनिल शर्मा के दक्षिणी दिल्ली स्थित बंगले समेत निजी प्रॉपर्टी को भी अटैच करने के निर्देश दिए हैं. अदालत के इस फैसले से यह भी स्पष्ट हो गया कि आम्रपाली ग्रुप के बाकी दो निदेशकों की प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा रहा है.
200 लोगों, कंपनियों को नोटिस सर्वोच्च अदालत ने करीब 200 लोगों और कंपनियों को नोटिस जारी किया है. इन लोगों पर अदालत द्वारा नियुक्त किए गए फोरेंसिक ऑडिटर्स के साथ सहयोग न करने के आरोप हैं. ये फोरेंसिक ऑडिटर्स आम्रपाली के घर खरीदने वाले लोगों के पैसों की जानकारी को ट्रैक कर रहे हैं. ये कंपनियां और लोग आम्रपाली के साथ आर्थिक लेनदेन में शामिल रहे हैं.