A Raja Vs ED: पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री और द्रमुक सांसद राजा पर शिकंजा, 55 करोड़ रुपये मूल्य की 15 अचल “बेनामी” संपत्तियों को कब्जे में लिया
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 10, 2023 04:48 PM2023-10-10T16:48:10+5:302023-10-10T16:49:06+5:30
A Raja Vs ED: पीएमएलए के तहत उनकी बेनामी कंपनी कोवई शेल्टर्स प्रमोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अर्जित 15 अचल संपत्तियों को कब्जे में लिया है। ऐसा माननीय निर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनंतिम कुर्की आदेश की पुष्टि के बाद किया गया।
A Raja Vs ED: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने पूर्व केंद्रीय दूरसंचार मंत्री और द्रमुक सांसद ए. राजा के खिलाफ धन शोधन जांच के तहत कथित तौर पर उनसे संबंधित लगभग 55 करोड़ रुपये मूल्य की 15 अचल “बेनामी” संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लिया है।
एक बयान में ईडी ने कहा कि उसने “ए. राजा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में पीएमएलए के तहत उनकी बेनामी कंपनी कोवई शेल्टर्स प्रमोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर अर्जित 15 अचल संपत्तियों को कब्जे में लिया है। ऐसा माननीय निर्णायक प्राधिकारी द्वारा अनंतिम कुर्की आदेश की पुष्टि के बाद किया गया।”
कोयंबटूर (तमिलनाडु) में लगभग 45 एकड़ भूमि की संपत्ति, पिछले साल दिसंबर में केंद्रीय एजेंसी द्वारा कुर्क की गई थी और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के निर्णायक प्राधिकरण ने एक जून को इस आदेश को मंजूरी दे दी थी। बेनामी संपत्तियां ऐसी संपत्तियां हैं, जिनमें वास्तविक लाभार्थी वह नहीं होता है, जिसके नाम पर संपत्ति खरीदी गई है। राजा (59) वर्तमान में नीलगिरी लोकसभा सीट से द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) सांसद हैं।