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नोएडा में सुरक्षा गार्ड को गाली देने वाली भाव्‍या रॉय को मिली जमानत, वीडियो वायरल होने के बाद हुई थी गिरफ्तारी

By शिवेंद्र राय | Updated: August 24, 2022 20:36 IST

नोएडा की सोसायटी में गार्ड से गालीगलौच और अभद्र व्‍यवहार करने वाली भाव्‍या रॉय को जमानत मिल गई है। 21 अगस्त को गिरफ्तार की गई भाव्‍या रॉय को अदालत ने 14 दिन की न्‍यायिक हिरासत में भेज दिया था। अब 24 अगस्त को भाव्या रॉय को को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया गया है।

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ठळक मुद्देनोएडा के सेक्‍टर -126 के जेपी विशटाउन में हुआ था विवाद20 अगस्त को वायरल हुआ था वीडियोगार्ड की शिकायत पर मामला दर्ज कर भाव्‍या को हिरासत में लिया गया था

नोएडा: बीते 20 अगस्त को नोएडा की विशटाउन सोसायटी में सुरक्षा गार्ड के साथ गाली-गलौच और बद्तमीजी के आरोप में गिरफ्तार भाव्या रॉय को ज़मानत मिल गई है। चीफ ज्यूडिसियल मजिस्ट्रेट रिचा उपाध्याय ने 24 अगस्त को भाव्या रॉय को को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया। भाव्या रॉय की तरफ से अदालत में अधिवक्ता इंद्रवीर भाटी पेश हुए थे। पेशे से वकील भाव्या रॉय तीन महीने पहले ही नोएडा की विशटाउन सोसायटी में रहने के लिए आई थीं।

क्या था मामला

20 अगस्त को  सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो  भाव्या रॉय नशे की हालत में सोसाइटी के सुरक्षा गार्ड से गाली-गलौज और मारपीट करती नजर आई थीं। वीडियो में भाव्या रॉय को गंदी गालियां देते और सुरक्षा गार्ड को साथ धक्का मुक्की करते देखा जा सकता था। नशे की हालत में भाव्या रॉय ने यह भी कहा कि सभी बिहारियों के यहां से निकाल देना चाहिए।

जिस सुरक्षा गार्ड को भॉव्या रॉय ने गालियां दी थीं उनका नाम अनूप कुमार है। बाद में अनूप कुमार ने मीडिया से बात करते हुए 20 अगस्त को हुई घटना के बारे में बताया। अनूप कुमार ने बताया, "मैं गाड़ी चेक कर रहा था। गेट पर एक गाड़ी पहले से खड़ी थी। मैडम की गाड़ी उसके पीछे लगी थी। मैं उनके पास गया और बोला कि कुछ मिनट लगेंगे, आगे एक गाड़ी खड़ी है। इसके बाद मैडम भड़क गईं। गंदी-गंदी गाली देने लगीं। गाड़ी से उतर कर बाहर आने लगी। मैडम नशे में थीं और उन्होंने मेरे सुपर वाइजर के साथ बदतमीजी की।  मुझे गाली दी, धक्का मुक्की कि और मेरी वर्दी फाड़ दी।" 

  घटना का वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर खूब हंगामा मचा और भाव्या रॉय को गिरफ्तार करने की मांग तेज हो गई। बाद में पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया।  भाव्या के खिलाफ IPC की धारा 153-A (पूजा के स्थान आदि में किया गया अपराध), IPC की धारा 323 (किसी को जानबूझकर चोट पहुंचाना), IPC की धारा 504 (किसी व्यक्ति को उकसाने के इरादे से जानबूझकर उसका अपमान करना) के तहत मामला दर्ज किया गया है। गिरफ्तारी के बाद भाव्या को अदालत में  पेश किया गया और अदालत ने भाव्या को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इस मामले में 24 अगस्त को अदालत से भाव्या को जमानत मिल गई है।

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