संयुक्त खाताधारकों में किसी की मृत्यु होने पर जीवित खाताधारक को प्रतिभूतियां हस्तांतरित करें: सेबी

By भाषा | Updated: October 18, 2021 20:19 IST2021-10-18T20:19:43+5:302021-10-18T20:19:43+5:30

Transfer securities to surviving account holders in case of death of one of the joint account holders: SEBI | संयुक्त खाताधारकों में किसी की मृत्यु होने पर जीवित खाताधारक को प्रतिभूतियां हस्तांतरित करें: सेबी

संयुक्त खाताधारकों में किसी की मृत्यु होने पर जीवित खाताधारक को प्रतिभूतियां हस्तांतरित करें: सेबी

नयी दिल्ली, 18 अक्टूबर बाजार नियामक सेबी ने पंजीयक और शेयर हस्तांतरण एजेंटों (आरटीए) से कहा है कि वे संयुक्त खाताधारकों में किसी की मृत्यु होने पर जीवित खाताधारक के पक्ष में प्रतिभूतियों को हस्तांतरित करें।

सेबी ने कहा कि कुछ मामलों में यह देखा गया है कि किसी खाताधारक के निधन पर कानूनी प्रतिनिधि के दावे या विवाद के कारण आरटीए ने जीवित संयुक्त खाताधारक को प्रतिभूतियों का हस्तांतरण नहीं किया।

सेबी ने एक परिपत्र में आरटीए को कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पालन करने और एक या अधिक संयुक्त धारक (धारकों) के निधन की स्थिति में जीवित संयुक्त धारक (धारकों) के पक्ष में प्रतिभूतियों को हस्तांतरित करने के लिए कहा।

बाजार नियामक ने साथ ही कहा कि ऐसा तभी किया जाएगा, जब कंपनी के परिचालन दिशानिर्देशो में इसके विपरीत कुछ भी न हो।

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Web Title: Transfer securities to surviving account holders in case of death of one of the joint account holders: SEBI

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