उच्चतमम न्यायालय ने ईडी के लिए यूनिटेक के पूर्व प्रवर्तकों से हिरासत में पूछताछ का रास्ता साफ किया
By भाषा | Updated: December 1, 2021 19:19 IST2021-12-01T19:19:42+5:302021-12-01T19:19:42+5:30

उच्चतमम न्यायालय ने ईडी के लिए यूनिटेक के पूर्व प्रवर्तकों से हिरासत में पूछताछ का रास्ता साफ किया
नयी दिल्ली, एक दिसंबर उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा यूनिटेक के पूर्व प्रवर्तकों संजय चंद्रा और अजय चंद्रा को हिरासत में लेकर फिर से पूछताछ करने का रास्ता साफ करते हुए कहा कि वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये आरोपी को पेश करने का उसका पिछला आदेश इसमें आड़े नहीं आएगा।
ईडी ने उच्चतम न्यायालय के 26 अगस्त के आदेश पर स्थिति साफ करने की मांग की थी, जिसके जरिये न्यायालय ने चंद्रा भाइयों को मुंबई की दो अलग-अलग जेलों में स्थानांतरित कर दिया था और कहा था कि वे वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिये न्यायिक कार्यवाही में शामिल होंगे।
धनशोधन रोधक एजेंसी ने कहा है कि रियल एस्टेट कंपनी के पूर्व प्रवर्तकों के खिलाफ मिले नए सबूतों को देखते हुए उनसे सवाल पूछने की जरूरत है और इसके लिए उनसे हिरासत में पूछताछ करना जरूरी है।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा, ‘‘ईडी द्वारा दायर किए गए आवेदन में शामिल बातों को देखते हुए हम साफ करते हैं कि 26 अगस्त, 2021 का आदेश, आरोपियों से हिरासत में पूछताछ के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष जरूरी आवेदन करने के आड़े नहीं आएगा। इसपर गुण-दोष के आधार पर फैसला किया जाएगा।
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