सुप्रीम कोर्ट का JAYPEE को आदेश, 10 मई तक खरीदारों को वापस करें 200 करोड़

By स्वाति सिंह | Published: March 21, 2018 02:01 PM2018-03-21T14:01:22+5:302018-03-21T14:36:53+5:30

नवंबर 2017 में इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदने वालों को  2 हजार करोड़ रुपये का वापस न किए जाने पर जेपी एसोसिएट्स फटकार लगाई थी।

Supreme Court asks Jaiprakash Associates Ltd (JAYPEE) to deposit Rs 200 crore to buyers by May 10 in installment | सुप्रीम कोर्ट का JAYPEE को आदेश, 10 मई तक खरीदारों को वापस करें 200 करोड़

सुप्रीम कोर्ट का JAYPEE को आदेश, 10 मई तक खरीदारों को वापस करें 200 करोड़

नई दिल्ली, 21 मार्च: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जेपी एसोसिएट्स लिमिटेड (जेपी) को अपने खरीदारों को 200 करोड़ रुपय वापस करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि आगामी सुनवाई के ‌लिए पीठ के अन्य जजों के साथ विचार करेंगे। फैसले के मुताबिक जेपी एसोसिएट्स को 6 अप्रैल 100 करोड़ फिर 10 मई को भी 100 करोड़ रुपये जमा करना होगा। ये पैसे उन खरीदारों को लिए जाएंगे, जिन्होंने जेपी के उन संपत्ति में लगाया था, जिनपर प्रतिबंध लगे हुए हैं।

ऐसे में रिफंड पाने के इच्छुक सभी मकान खरीददारों की परियोजना-दर-परियोजना चार्ट जमा करने को कहा गया है, जिससे उन्हें आनुपातिकआधार पर धन वापस किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, 'रिफंड का विकल्प चुनने वाले मकान खरीददारों को रीयल स्टेट फर्म की ओर से कोई ईएमआई भुगतान डिफॉल्ट की नोटिस ना भेजी जाए।'

वहीं इस मामले में जेपी एसोसिएट्स का कहना है कि उसे 2017-2018 में 13,500 फ्लैट के लिए कब्जा प्रमाणपत्र मिले हैं, आठ प्रतिशत मकान खरीददारों ने रिफंड का विकल्प चुना है।

कोर्ट ने कहा, 'अभी हम रिफंड को लेकर चिंतित हैं। जो मकान खरीददार फ्लैट चाहते हैं उनके मुद्दों पर बाद में बात करेंगे।'
इससे पहले जेएएल ने 25 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट  में 125 करोड़ रुपये जमा कराए थे। कोर्ट ने मकान खरीददारों के हितों की रक्षा करने के लिए उसे ऐसा करने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड( जेआईएल) का स्वामित्व रखने वाली जेएएल को10 जनवरी को देश में अपनी आवासीय परियोजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था और उसने कहा था कि मकान खरीददारों को या तो उनके मकान वापस किए जाएं या उनकी धनराशि लौटायी जानी चाहिए।

नवंबर 2017 में इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदने वालों को  2 हजार करोड़ रुपये का वापस न किए जाने पर जेपी असोसिएट्स फटकार लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान जेपी एसोसिएट्स सख्ती दिखाते हुए कहा था 'अच्छे बच्चे बनकर पैसे जमा कर दो।' 

बता दें कि इस मामले पर सुनवाई अब 16 अप्रैल को होनी है। लेकिन उससे पहले जेपी एसोसिएट्स को 100-100 करोड़ रुपये करके पैसे जमा करने को कहा है। यह सुनवाई निवेशकों की रकम को दूसरे प्रॉजेक्ट्स में लगाने और फ्लैट का आवंटन सही समय पर ना करने को लेकर हो रही है। 

(भाषा इनपुट के साथ )

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