SEBI Stock Market: शेयर बाजार के जरिए कर्मचारियों को शेयरों की ओएफएस प्रक्रिया में बदलाव, जानें असर
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 15, 2024 01:19 PM2024-06-15T13:19:40+5:302024-06-15T13:21:10+5:30
SEBI Stock Market: खुदरा श्रेणी को "कर्मचारी" नामक नई श्रेणी के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। यह नया नियम इस परिपत्र के जारी होने के 30 दिन बाद लागू होगा।
SEBI Stock Market: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को शेयर बाजार के जरिये कर्मचारियों को शेयरों की बिक्री पेशकश (ओएफएस) प्रक्रिया में बदलाव कर दिया। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने परिपत्र में कहा कि कर्मचारियों को अब टीप्लस1 (सौदे के एक दिन बाद) दिन पर लेकिन सौदे के दिन के कट-ऑफ मूल्य पर ओएफएस में बोली लगानी चाहिए। बिक्री पेशकश के जरिये कंपनी प्रवर्तकों को अपने मौजूदा शेयर बेचने की अनुमति दी जाती है। जनवरी में सेबी ने ओएफएस के माध्यम से कर्मचारियों को बिक्री पेशकश करने की प्रक्रिया लागू की थी।
इसमें कहा गया था कि कर्मचारियों को टीप्लस1 दिन के कट-ऑफ मूल्य और टीप्लस1 दिन पर बोली लगानी चाहिए। सेबी के संशोधित नियम के मुताबिक, कर्मचारियों को ओएफएस टीप्लस1 दिन पर दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही खुदरा श्रेणी को "कर्मचारी" नामक नई श्रेणी के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। यह नया नियम इस परिपत्र के जारी होने के 30 दिन बाद लागू होगा।