सेबी ने कारोबारी गतिविधियों में धोखाधड़ी को लेकर 22 लोगों पर 1.58 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

By भाषा | Updated: December 16, 2020 23:57 IST2020-12-16T23:57:29+5:302020-12-16T23:57:29+5:30

SEBI imposes fine of Rs 1.58 crore on 22 people for fraud in business activities | सेबी ने कारोबारी गतिविधियों में धोखाधड़ी को लेकर 22 लोगों पर 1.58 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

सेबी ने कारोबारी गतिविधियों में धोखाधड़ी को लेकर 22 लोगों पर 1.58 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

नयी दिल्ली, 16 दिसंबर बाजार नियामक सेबी ने सिनर्जी बिजकॉन लि. के शेयर कारोबार गतिविधियों में धोखाधड़ी करने को लेकर 22 लोगों पर कुल 1.58 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मामले में 5 लाख रुपये से लेकर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

सेबी ने सिनर्जी बिजकॉन लि. के शेयर कारोबार की 26 मई, 2015 से 14 अक्टूबर, 2016 के बीच जांच की।

जांच में पाया गया कि ये सभी लोग एक-दूसरे जुड़े थे और मिल-जुकर कारोबार कर रहे थे ताकि उसकी मात्रा दिखे। इन लोगों ने कंपनी के शेयर के कारोबार में गलत और गुमराह करने वाला माहौल पैदा किया।

सेबी के अनुसार इन लोगों ने धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार गतिविधियों के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

एक अलग आदेश में नियामक ने सिन्यू डेवलपर्स प्राइवेट लि. पर वित्तीय परिणाम के संदर्भ में समय पर खुलासा नहीं करने को लेकर 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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Web Title: SEBI imposes fine of Rs 1.58 crore on 22 people for fraud in business activities

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