सेबी ने एस्सार शिपिंग के अनुपालन अधिकारी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया
By भाषा | Published: September 1, 2021 09:31 PM2021-09-01T21:31:01+5:302021-09-01T21:31:01+5:30
बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को एस्सार शिपिंग लि. के अनुपालन अधिकारी पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया। भेदिया कारोबार नियमों के तहत निर्धारित आचार संहिता का अनुपालन नहीं करने को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने जुलाई-अगस्त 2017 के दौरान जांच के बाद अनुपालन अधिकारी अवनीश श्रीवास्तव पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कंपनी ने शेयर बाजारों को विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांड (एफसीसीबी) के रूपांतरण को लेकर जानकारी दी थी। बाद में कंपनी ने इसे वापस ले लिया। सेबी ने पाया कि 31 जुलाई, 2017 से 24 अगस्त, 2017 के बीच की अवधि कीमत से जुड़ी अप्रकाशित सूचना (यूपीएसआई) की अवधि थी। हालांकि, इस दौरान कारोबारी व्यवस्था बंद नहीं हुई। नियामक ने जांच में पाया कि कंपनी के अनुपालन अधिकारी आचार संहिता को लागू करने तथा यह निर्धारित करने में विफल रहे कि कारोबारी खिड़की उस दौरान बंद हो। यह व्यवस्था उस दौरान जरूरी है जब कंपनी के मनोनीत व्यक्ति के पास यूपीएसआई हो। सेबी ने कहा, ‘‘हालांकि कारोबार की व्यवस्था बंद होने की अवधि के दौरान कारोबार नहीं हुआ, लेकिन अनुपालन अधिकारी की यह जिम्मेदारी थी कि वह कारोबारी खिड़की को बंद करते। लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहे।
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