सेबी ने एआईएफ नियमों में संशोधन पर स्पष्टीकरण दिया

By भाषा | Updated: November 23, 2021 12:07 IST2021-11-23T12:07:52+5:302021-11-23T12:07:52+5:30

SEBI clarifies on amendment in AIF rules | सेबी ने एआईएफ नियमों में संशोधन पर स्पष्टीकरण दिया

सेबी ने एआईएफ नियमों में संशोधन पर स्पष्टीकरण दिया

नयी दिल्ली, 23 नवंबर बाजार नियामक सेबी ने वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) को नियंत्रित करने वाले नियमों में ताजा संशोधन के संबंध में स्पष्टीकरण दिया है।

नौ नवंबर को जारी एक अधिसूचना के माध्यम से सेबी ने वैकल्पिक निवेश कोष विनियम, 2012 में संशोधन किया।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने श्रेणी-III के एआईएफ को अनुमति दी, जिसमें श्रेणी-III के एआईएफ के मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए बड़े मूल्य के फंड शामिल हैं।

संशोधन ने पोर्टफोलियो प्रबंधन मार्ग के माध्यम से सह-निवेश की सुविधा भी प्रदान की।

सोमवार को जारी एक परिपत्र में, सेबी ने निर्दिष्ट किया कि सूचीबद्ध इक्विटी में निवेश की सीमा की गणना फंड के एनएवी के आधार पर उस कारोबारी दिन के आधार पर की जानी चाहिए, जिस दिन श्रेणी III एआईएफ निवेश होता है।

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Web Title: SEBI clarifies on amendment in AIF rules

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