सेबी ने धोखाधड़ी से कारोबार करने पर 85 व्यक्तियों, संस्थाओं पर पूंजी बाजार में जाने से रोक लगाई

By भाषा | Updated: September 6, 2021 21:59 IST2021-09-06T21:59:01+5:302021-09-06T21:59:01+5:30

SEBI bans 85 individuals, entities from entering the capital market for fraudulent business | सेबी ने धोखाधड़ी से कारोबार करने पर 85 व्यक्तियों, संस्थाओं पर पूंजी बाजार में जाने से रोक लगाई

सेबी ने धोखाधड़ी से कारोबार करने पर 85 व्यक्तियों, संस्थाओं पर पूंजी बाजार में जाने से रोक लगाई

नयी दिल्ली, छह सितंबर बाजार नियामक सेबी ने सोमवार को सनराइज एशियन लिमिटेड समेत कुल 85 व्यक्तियों और संस्थाओं को कंपनी के शेयर मूल्य में हेराफेरी करने के चलते पूंजी बाजार में कारोबार करने पर एक साल तक के लिए रोक लगा दी।

नियामक ने अपने आदेश में सनराइज एशियन और उसके तत्कालीन पांच निदेशकों को पूंजी बाजार से एक साल के लिए और 79 संबंधित इकाइयों को छह महीने के लिए प्रतिबंधित कर दिया।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रधान आयकर निदेशक (जांच), कोलकाता से मिले एक संदर्भ के आधार पर 16 अक्टूबर 2012 से 30 सितंबर 2015 की अवधि के दौरान सनराइज एशियन के शेयरों की जांच की थी।

सेबी ने अपनी जांच में पाया कि विलय योजना के तहत शेयरों के आवंटन के अनुसार सनराइज एशियन और उसके तत्कालीन निदेशकों ने एक व्यवस्था तैयार की थी, जिसके तहत 83 संबंधित इकाइयों ने जांच अवधि के दौरान शेयरों की कीमत में हेराफेरी की थी, जिससे धोखाधड़ीपूर्ण और अनुचित व्यापार व्यवहार (पीएफयूटीपी) मानदंडों का उल्लंघन हुआ।

नियामक ने शुक्रवार को एक अलग आदेश में कोरल हब लिमिटेड को पूंजी बाजार से तीन साल के लिए और छह व्यक्तियों को 2-3 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया। ये लोग नियामकीय नियमों का उल्लंघन होने के समय या तो कंपनी के निदेशक हैं अथवा कोरल हब लिमिटेड की लेखा परीक्षा समिति का हिस्सा रहे हैं।

सेबी ने जांच में इस पर गौर किया कि कंपनी ने 2008- 09 और 2009- 10 के दौरान झूठे, बढ़ा चढ़ाकर और भ्रामक वित्तीय परिणाम प्रकाशित किये। सेबी को इस संबंध में शिकायत मिली थी।

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Web Title: SEBI bans 85 individuals, entities from entering the capital market for fraudulent business

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