सेबी ने मर्चेंट बैंकरों को निवेशक चार्टर, शिकायतों के बारे में जानकारी वेबसाइट पर देने को कहा

By भाषा | Published: November 23, 2021 09:10 PM2021-11-23T21:10:26+5:302021-11-23T21:10:26+5:30

SEBI asks merchant bankers to place information about investor charter, complaints on website | सेबी ने मर्चेंट बैंकरों को निवेशक चार्टर, शिकायतों के बारे में जानकारी वेबसाइट पर देने को कहा

सेबी ने मर्चेंट बैंकरों को निवेशक चार्टर, शिकायतों के बारे में जानकारी वेबसाइट पर देने को कहा

नयी दिल्ली, 23 नवंबर भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मंगलवार को मर्चेंट बैंकरों को निवेशकों के अधिकार और सुविधाएं (चार्टर) तथा प्राप्त शिकायतों से संबधित आंकड़े अपनी-अपनी वेबसाइट पर डालने को कहा।

परिपत्र एक जनवरी, 2022 से प्रभाव में आएगा।

सेबी ने विभिन्न श्रेणियों को सूचीबद्ध किया है, जिसके लिये निवेशक अधिकार पत्र को सार्वजनिक करने की जरूरत है।

ये श्रेणियां हैं...आरंभिक सार्वजनिक निर्गम और अनुवर्ती सार्वजनिक निर्गम, बिक्री पेशकश, राइट इश्यू, पात्र संस्थागत नियोजन, शेयर पुनर्खरीद आदि।

सेबी ने इन श्रेणियों के तहत निवेशकों के अधिकार के खुलासे को लेकर प्रारूप पेश किया है। साथ ही निवेशक शिकायत व्यवस्था का प्रारूप जारी किया है।

इसके अलावा शिकायतों के समाधान को लेकर समयसीमा का उल्लेख किया गया है।

सेबी ने परिपत्र में कहा, ‘‘निवेशकों को प्राथमिक बाजार निर्गमों से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के साथ-साथ अधिग्रहण, पुनर्खरीद या सूचीबद्धता समाप्त करने जैसे विकल्पों के बारे में एक विचार उपलब्ध कराने के लिए मर्चेंट बैंकरों के परामर्श से एक निवेशक अधिकार पत्र तैयार किया गया है।’’

चार्टर या अधिकार पत्र एक संक्षिप्त दस्तावेज है जिसमें निवेशकों को एक ही जगह मिलने वाली विभिन्न सेवाओं का जिक्र है।

सेबी ने कहा कि निवेशक शिकायत निवारण प्रणाली में पारदर्शिता लाने की दृष्टि से सभी पंजीकृत मर्चेंट बैंकर अपनी-अपनी वेबसाइट पर उनके खिलाफ प्राप्त शिकायतों या उनके द्वारा निपटाए गए मुद्दों और उनके निवारण के आंकड़ों को रखेंगे। उन्हें यह सूचना अलग-अलग श्रेणी के साथ-साथ सामूहिक रूप से भी देने की जरूरत होगी।

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Web Title: SEBI asks merchant bankers to place information about investor charter, complaints on website

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