मुंबई, 28 दिसंबर बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को यह साफ किया कि सहारा समूह ने उच्चतम न्यायालय के वर्ष 2012 के फैसले के अनुरूप अब तक पूरी रकम नहीं जमा की है। उसे 25,781 करोड़ रुपये जमा करने हैं लेकिन अब तक उसने करीब 15,000 करोड़ रुपये ही जमा किए हैं।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के चेयरमैन अजय त्यागी ने संवाददाताओं से कहा कि सेबी सहारा के मामले में सिर्फ उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन कर रहा है और कंपनी को निर्धारित रकम पूरी तरह जमा करना बाकी है।
त्यागी ने कहा, "उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुरूप निर्धारित राशि को वसूलना है और उसे सेबी के पास जमा करना है। उसके बाद ही हम तय कर सकते हैं कि उस राशि का क्या करना है? हम सिर्फ न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं।"
इससे पहले आई एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया कि सेबी सहारा समूह के बांडधारकों की 23,191 करोड़ रुपये की राशि रखे हुए है जो कि एक एस्क्रो खाते में जमा है।
हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गत सप्ताह लोकसभा में कहा था कि 30 नवंबर तक सहारा समूह की कंपनियों- सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन एवं सहारा हाउसिंग इनवेस्टमेंट कॉरपोरेशन और उनके प्रवर्तकों एवं निदेशकों ने 15, 485.80 करोड़ रुपये जमा कराए हैं जबकि उसे 25,781.37 करोड़ रुपये का मूलधन लौटाना था।
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