स्टार्टअप कंपनियों के लिए शेयर-सूचीबद्धता नियमों में ढील अधिसूचित

By भाषा | Published: May 7, 2021 08:47 PM2021-05-07T20:47:21+5:302021-05-07T20:47:21+5:30

Relaxation of share-listing rules notified for startup companies | स्टार्टअप कंपनियों के लिए शेयर-सूचीबद्धता नियमों में ढील अधिसूचित

स्टार्टअप कंपनियों के लिए शेयर-सूचीबद्धता नियमों में ढील अधिसूचित

नयी दिल्ली सात मई भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने स्टार्टअप्स कंपनियों को बाजार में शेयर सूचीबद्ध करने को प्रोत्साहित करने के किए नियमों में कुछ ढील दी है।

इसमें शेयर निर्गम से पहले की पूंजी को पास में बनाए रखने की अवधि कम किए जाने तथा कंपनी को इस बाजार मंच के पात्र निवेशकों को स्व-विवेक से 60 प्रतिशत तक शेयर आवंटन करने की छूट शामिल है।

नए नियम पांच मई से लागू हो गए है।

सेबी की तरफ से बुधवार को जारी दो अलग-अलग सूचनाओं में बताया गया कि इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म पर शेयर सूचीबद्ध कराने के लिए नियमों में बदलाव कर दिए गए हैं। उल्लेखनीय है की सेबी ने मार्च में स्टार्टअप की लिस्टिंग के नियमों में दी ढील देने की घोषणा की थी।

इसके साथ ही बाजार से शेयर हटाने की शर्त में भी ढील दी गयी है ताकि स्टार्टअप के लिए इस मंच पर आना और निकलना आसान हो।

वही विनियामक ने मान्यता प्राप्त निवेशक द्वारा निर्गम पूर्व पूंजी का 25 फीसदी एक साल तक अपने पास बनाए रखने की शर्त रखी है। पहले यह अवधि दो साल थी।

साथ ही मान्यता प्राप्त निवेशक की परिभाषा को इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म निवेशक कर दिया गया है।

सेबी ने फैसला किया है कि इनोवेटर ग्रोथ इन्वेस्टरों पर निर्गम लोन वाली कंपनी को निर्गम के 60 फीसदी तक शेयर अपने विवेक से आवंटित करने की छूट होगी। ऐसे शेयर सूचीबद्धता के 30 दिन बाद ही बेचे जा सकेंगे।

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Web Title: Relaxation of share-listing rules notified for startup companies

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