आरबीआई ने बैंकों से कहा, सिर्फ ब्याज भुगतान पर फंसे हुए कर्ज का न करें मानकीकरण
By भाषा | Updated: November 12, 2021 22:48 IST2021-11-12T22:48:09+5:302021-11-12T22:48:09+5:30

आरबीआई ने बैंकों से कहा, सिर्फ ब्याज भुगतान पर फंसे हुए कर्ज का न करें मानकीकरण
मुंबई, 12 नवंबर एक महत्वपूर्ण कदम के तहत भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने शुक्रवार को बेकार परिसंपत्तियों की पहचान के नियमों को सख्त बनाया और बैंकों को निर्देश दिया कि वे सिर्फ ब्याज भुगतान होने पर एनपीए खाते का मानकीकरण न करें तथा मूल राशि के विवरण के साथ ही देय तिथियों का अनिवार्य रूप से उल्लेख करें।
केंद्रीय बैंक समय-समय पर बेकार या विफल परिसंपत्तियों के वर्गीकरण पर नए / संशोधित नियम जारी करता है।
आरबीआई ने एक अक्टूबर, 2021 को जारी किए गए प्रावधानों सहित सभी मौजूदा प्रावधानों पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए बैंकों से कहा कि केवल बकाया ब्याज का भुगतान होने पर एनपीए खाते का मानकीकरण न करें।
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