पंजाब ने ईंधन, अचल संपत्तियों की खरीद पर लगाया विशेष बुनियादी संरचना विकास शुल्क

By भाषा | Updated: January 11, 2021 23:53 IST2021-01-11T23:53:55+5:302021-01-11T23:53:55+5:30

Punjab levies special infrastructure development fee on purchase of fuel, fixed assets | पंजाब ने ईंधन, अचल संपत्तियों की खरीद पर लगाया विशेष बुनियादी संरचना विकास शुल्क

पंजाब ने ईंधन, अचल संपत्तियों की खरीद पर लगाया विशेष बुनियादी संरचना विकास शुल्क

चंडीगढ़, 11 जनवरी पंजाब मंत्रिमंडल ने पेट्रोल, डीजल और अचल संपत्ति की बिक्री पर विशेष बुनियादी संरचना विकास शुल्क लगाने की सोमवार को मंजूरी दे दी।

इस निर्णय का उद्देश्य राज्य भर में समग्र बुनियादी ढांचे के विकास को और गति देना है। इससे 216.16 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

एक सरकारी बयान के अनुसार, इस प्रावधान के तहत होने वाली वसूली को पंजाब इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड (पीआईडीबी) के विकास कोष में जमा किया जायेगा।

इसके तहत राज्य के भीतर पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर 0.25 रुपये प्रति लीटर की दर से शुल्क लगेगा। इसी तरह, राज्य में अचल संपत्ति की खरीद के मूल्य के प्रत्येक 100 रुपये के लिये 0.25 रुपये की दर से विशेष शुल्क भी लगाया जायेगा।

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर (डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन) एक्ट, 2002 में कुछ संशोधनों के लिये एक अध्यादेश की घोषणा की।

पंजाब मंत्रिमंडल ने व्यापारियों के लिये लंबित बकाया राशि की एकमुश्त निपटान योजना को भी मंजूरी दे दी।

बयान में कहा गया कि इस योजना को एक फरवरी से पूरे राज्य में लागू किया जायेगा। इसका सरकारी खजाने पर 121.06 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ेगा।

ऐसे सभी डीलर जिनके मूल्यांकन 31 दिसंबर 2020 तक किये गये हैं, वे 30 अप्रैल तक इस योजना के तहत लाभ के लिये आवेदन कर सकते हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Punjab levies special infrastructure development fee on purchase of fuel, fixed assets

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे