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अब पोस्ट ऑफिस में बिना PAN कार्ड नहीं होगा कोई लेन-देन, जानें नए नियम के बारे में

By अंजली चौहान | Updated: May 10, 2026 07:56 IST

Post Office Investment Rules 2026: नए कर नियमों के अनुसार, खाता खोलने, जमा करने और निकासी सहित डाकघर के प्रमुख लेन-देन के लिए पैन नंबर अनिवार्य है।

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Post Office Investment Rules 2026: पोस्ट ऑफिस के ग्राहकों को अब नए इनकम टैक्स नियमों के तहत, रिपोर्टिंग और नियमों के पालन को सख्त बनाने के मकसद से, अलग-अलग फाइनेंशियल लेन-देन के लिए अपना परमानेंट अकाउंट नंबर देना होगा। इस कदम से छोटी बचत योजनाओं को दस्तावेज़ों और लेन-देन की जानकारी रखने के मामले में औपचारिक बैंकिंग सिस्टम के बराबर लाया गया है।

नए नियमों के तहत, पोस्ट ऑफिस में कई आम और बड़े लेन-देन के लिए PAN देना अब जरूरी हो गया है। इनमें ये शामिल हैं:

नए खाते खोलनापैसे जमा करनापैसे निकालनाटाइम डिपॉजिट और दूसरी बचत योजनाओं में निवेश करना

टैक्स विभाग का मकसद फाइनेंशियल लेन-देन का पूरा रिकॉर्ड रखना और टैक्स चोरी की गुंजाइश को कम करना है। जमाकर्ताओं के लिए, यह पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाओं से जुड़े पुराने, आसान दस्तावेज़ों के नियमों से एक बड़ा बदलाव है। हालाँकि, यह नियम उन लोगों को पूरी तरह से बाहर नहीं करता जिनके पास PAN नहीं है।

पैन कार्ड नहीं तो क्या ऑप्शन

अगर किसी जमाकर्ता के पास PAN नहीं है, तो उसे अब Form 97 के जरिए एक घोषणा पत्र जमा करना होगा। इस फॉर्म में लेन-देन से जुड़ी खास जानकारियाँ माँगी जाती हैं, जैसे:

नाम और पतालेन-देन का प्रकारलेन-देन की रकमसहायक दस्तावेज

यह पुराने Form 60 की जगह लेता है; वह भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल होता था, लेकिन उसमें रिपोर्टिंग का तरीका इतना व्यवस्थित नहीं था। इस नए नियम से पता चलता है कि अब ज्यादा बारीक जानकारियाँ इकट्ठा करने पर जोर दिया जा रहा है।

बिना PAN वाले लेन-देन के लिए दस्तावेजों की जरूरतें ज्यादा सख्त होंगी। ज्यादा जानकारियों की जाँच-पड़ताल की वजह से ऐसे लेन-देन को पूरा होने में ज्यादा समय लग सकता है।

TDS छूट की प्रक्रिया अब और आसान

एक और बड़ा बदलाव यह है कि ब्याज से होने वाली कमाई पर 'टैक्स डिडक्शन एट सोर्स' (TDS) से बचने के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्मों को अब एक साथ मिला दिया गया है।

पहले, जमाकर्ता यह बताने के लिए Form 15G (60 साल से कम उम्र के लोगों के लिए) और Form 15H (वरिष्ठ नागरिकों के लिए) का इस्तेमाल करते थे कि उनकी कुल कमाई टैक्स देने लायक सीमा से कम है। अब इन दोनों की जगह एक ही Form 121 ले ली है।

यह नया फॉर्म इन तरीकों से नियमों का पालन करना आसान बनाता है:

घोषणा पत्र का एक जैसा प्रारूप बनानाजाँच-पड़ताल की प्रक्रियाओं को एक जैसा बनानाअलग-अलग उम्र के लोगों के लिए कागजात की जरूरत को दोहराने से बचना

इसके बावजूद, Form 121 भरना हर किसी के लिए जरूरी नहीं है। यह सिर्फ तभी जरूरी है जब कोई जमाकर्ता TDS से बचना चाहता हो और जरूरी शर्तें पूरी करता हो—खास तौर पर अगर उस फाइनेंशियल साल के लिए उसकी अनुमानित टैक्स देनदारी शून्य हो।

सबसे जरूरी बात यह है कि यह घोषणा पत्र हर फाइनेंशियल साल के लिए अलग से जमा करना होगा, जैसा कि पुराने नियमों में भी था। डाक विभाग ने इन नए फॉर्म को संभालने के लिए कुछ ऑपरेशनल गाइडलाइंस भी तय की हैं:

डाकघर, फ़ॉर्म 121 के Part A को इकट्ठा करेंगे और उसकी जाँच करेंगेअधिकारी Part B को पूरा करेंगेरिकॉर्ड को सात साल तक सुरक्षित रखना जरूरी है

जब तक सिस्टम के अपग्रेड पूरी तरह से लागू नहीं हो जाते, तब तक फ़ॉर्म 15G और 15H को संभालने की मौजूदा प्रक्रिया साथ-साथ चलती रहेगी। इससे पता चलता है कि यह एक बदलाव का दौर है, जहाँ पुराने और नए, दोनों सिस्टम एक साथ काम कर सकते हैं।

जमाकर्ताओं के लिए इसका क्या मतलब है

रिटेल निवेशकों के लिए, खासकर उन लोगों के लिए जो डाकघर की योजनाओं, जैसे कि रिकरिंग डिपॉजिट, मंथली इनकम स्कीम या टाइम डिपॉजिट पर निर्भर हैं, इन बदलावों के साफ मायने हैं:

नियमों का पालन करने का बोझ थोड़ा बढ़ गया है

अब तो आम लेन-देन के लिए भी PAN की जानकारी देना जरूरी हो सकता है। जिन लोगों के पास PAN नहीं है, उन्हें ज्यादा दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं।

ब्याज से होने वाली आय की ज्यादा बारीकी से जाँच

रिपोर्टिंग के नियमों के सख्त होने से, डाकघर के डिपॉजिट से होने वाले ब्याज पर, टैक्स फाइलिंग के हिसाब से ज्यादा बारीकी से नजर रखी जाएगी।

TDS के नियमों में कम अस्पष्टता

एक ही फॉर्म (फॉर्म 121) के आने से TDS में छूट पाने की प्रक्रिया आसान हो गई है, हालाँकि इसे हर साल जमा करना अब भी जरूरी है।

बैंकिंग के नियमों के साथ तालमेल

डाकघर की बचत योजनाओं को, नियमों का पालन करने और रिपोर्टिंग के मानकों के मामले में, अब बैंकों के डिपॉज़िट के बराबर ही माना जा रहा है।

यह कदम क्यों मायने रखता है

हाल के बदलावों से पता चलता है कि छोटी बचत के माध्यम, अब भारत के बड़े डिजिटल और टैक्स नियमों के पालन से जुड़े बुनियादी ढाँचे का हिस्सा बनते जा रहे हैं।

PAN को जरूरी बनाकर और घोषणा फॉर्म को एक जैसा बनाकर, सरकार का मकसद वित्तीय लेन-देन पर निगरानी को बेहतर बनाना, पारदर्शिता को मजबूत करना और बचत योजनाओं से जुड़ी रिपोर्टिंग को आसान बनाना है। 

जमाकर्ताओं के लिए इसका सीधा सा मतलब है: डाकघर में किए गए सभी निवेशों और लेन-देन के लिए अपने PAN की जानकारी को अपडेट रखें। जिन लोगों के पास PAN नहीं है, उन्हें फॉर्म 97 के तहत ज्यादा जानकारी देने के लिए तैयार रहना चाहिए, क्योंकि पूरे वित्तीय सिस्टम में नियमों का पालन करने के नियम अब और भी सख्त होते जा रहे हैं।

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