Post Office Fixed Deposit: समय से पहले बंद करना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी अकाउंट तो जान लें ये नियम, नहीं होगा नुकसान

By अंजली चौहान | Published: November 17, 2023 02:49 PM2023-11-17T14:49:35+5:302023-11-17T14:49:45+5:30

सरकार ने डाकघरों द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय बचत सावधि जमा खातों को समय से पहले बंद करने के नियमों में संशोधन किया है।

Post Office Fixed Deposit If you want to close Post Office FD account prematurely then know these rules, there will be no loss | Post Office Fixed Deposit: समय से पहले बंद करना चाहते हैं पोस्ट ऑफिस एफडी अकाउंट तो जान लें ये नियम, नहीं होगा नुकसान

फोटो क्रेडिट- फाइल फोटो

नई दिल्ली: भारतीय डाकघरों में लोगों की सुविधा के लिए सरकार द्वारा कई बचत योजनाओं को चलाया जाता है जिसमें से एक है पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट बचत खाता। इस योजना का लाभ कई लोगों द्वारा लिया जा रहा है।

इस बीच, बचत सावधि जमा खातों को समय से पहले बंद करने के नियमों में संशोधन किया है। सरकार ने राष्ट्रीय बचत सावधि जमा योजना, 2023 के माध्यम से परिवर्तन को अधिसूचित किया है। 

नए नियम के मुताबिक, अगर 5-वर्षीय पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट खाता खाता खोलने के चार साल बाद लेकिन परिपक्वता से पहले बंद कर दिया जाता है, तो डाकघर बचत खाते पर ब्याज दर का भुगतान किया जाएगा।

इसके अलावा, 2 या 3-वर्षीय समय से पहले बंद करना पोस्ट ऑफिस फिक्स्ड डिपॉजिट खाते में 1 वर्ष की समाप्ति के बाद, भुगतान किया जाने वाला ब्याज उस निर्दिष्ट दर से 2% कम होगा जिस पर खाता खोला गया था।

किसी खाते को समय से पहले बंद करने की अनुमति खाताधारक द्वारा फॉर्म-4 में आवेदन करने पर कुछ शर्तों के अधीन दी जाएगी। नए नियम में इन शर्तों के बारे में बताया गया है जिससे ग्राहक मदद ले सकता है। यह नियम राष्ट्रीय बचत सावधि जमा (चौथा संशोधन) योजना, 2023 के माध्यम से 7 नवंबर, 2023 को अधिसूचित किए गए थे।

समय से पहले खाता बंद करने पर ये नियम

- जमा की तारीख से छह महीने की समाप्ति से पहले कोई जमा राशि नहीं निकाली जाएगी। 

- एक साल, दो साल या तीन साल के खाते में जमा राशि छह महीने के बाद समय से पहले निकाली जाती है लेकिन खाता बंद करने के लिए जमा की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति से पहले, खाताधारक को लागू दर पर ब्याज पूरे महीने डाकघर बचत खाते में जमा कराना होगा।

- जहां पांच साल के खाते में जमा राशि खाता खोलने की तारीख से चार साल के बाद समय से पहले निकाली जाती है तो डाकघर बचत खाते पर लागू दर पर ब्याज देय होगा। जमा पर पहले से भुगतान किया गया कोई भी ब्याज जमा के पुनर्भुगतान की राशि और इस पैराग्राफ के तहत देय ब्याज से वसूल किया जाएगा। 

- दो-वर्षीय या तीन-वर्षीय खाते में जमा राशि जमा की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद समय से पहले निकाली जाती है, तो ऐसी जमा राशि पर खाताधारक को शुरू होने वाले पूरे वर्षों और महीनों के लिए ब्याज देय होगा।

जमा की तारीख और निकासी की तारीख के साथ समाप्त होने वाली, और ऐसे ब्याज की गणना उस दर पर की जाएगी जो एक साल या दो साल की जमा के लिए निर्दिष्ट दर से दो प्रतिशत अंक कम होगी, जैसा भी मामला हो , और पूरे वर्ष के लिए ब्याज की गणना त्रैमासिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाएगी।

(नोट: जब कभी भी आप अपनी पोस्ट ऑफिस की किसी बचत योजना को बंद कराना चाहते हैं तो उससे पहले पोस्ट ऑफिस अधिकारी या किसी विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।)

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