कोर्ट ने विजय माल्या को भेजा नोटिस, 27 अगस्त तक हाजिर होने का दिया आदेश
By लोकमत समाचार हिंदी ब्यूरो | Published: June 30, 2018 05:20 PM2018-06-30T17:20:24+5:302018-06-30T17:20:24+5:30
भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने मनी लॉंड्रिंग के मामले में नोटिस भेजा है। कोर्ट ने 27 अगस्त तक विजय माल्या को हाजिर होने का आदेश जारी किया है।
नई दिल्ली, 30 जून: भगोड़े उद्योगपति विजय माल्या को दिल्ली की एक विशेष अदालत ने मनी लॉंड्रिंग के मामले में नोटिस भेजा है। कोर्ट ने 27 अगस्त तक विजय माल्या को हाजिर होने का आदेश जारी किया है। मालूम हो कि पिछले सप्ताह प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने विजय माल्या पर भगोड़ा आर्थिक अपराधी बिल 2018 के तहत कोर्ट में आवेदन दिया था। जिसपर कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए यह आदेश जारी किया।
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने संकट में फंसे शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ मनी लांड्रिंग के तहत नया आरोपपत्र दाखिल किया। माल्या के अलावा उससे जुड़ी दो कंपनियों तथा अन्य का नाम भी आरोपपत्र में शामिल है। इनके खिलाफ राष्ट्रीयकृत बैंकों के गठजोड़ से 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी का आरोप है।
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ईडी ने पिछले साल माल्या के खिलाफ पहला आरोपपत्र दायर किया था। माल्या इस समय लंदन में हैं। माल्या के खिलाफ पहला आरोपपत्र 900 करोड़ रुपये के आईडीबीआई बैंक - किंगफिशर एयरलाइंस ऋण धोखाधड़ी मामले में दायर किया था। ईडी अब तक इस मामले में 9,890 करोड़ रुपये की संपत्तियां जब्त कर चुका है।
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अधिकारियों ने कहा कि नया आरोपपत्र भारतीय स्टेट बैंक की उस शिकायत पर आधारित है जो उसने माल्या एवं उसकी कंपनियों द्वारा 2005-10 से दौरान बैंकों के समूह से लिये गये 6,027 करोड़ रुपये के ऋण का भुगतान नहीं करने से संबंधित है। इस मामले में सीबीआई की एफआईआर पर संज्ञान लेते हुए ईडी अपनी जांच कर रहा है।
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