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Pan Masala-Tobacco: पैकिंग मशीन को पंजीकृत कराओ नहीं तो एक अक्टूबर से 100000 रुपये जुर्माना, जानें नियम

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 7, 2024 15:26 IST

Pan Masala-Tobacco: मई तथा जून में ऐसे विनिर्माताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीन को पंजीकृत करने तथा खरीदे गए कच्चे माल और संबंधित उत्पादन की रिपोर्ट कर प्राधिकारियों के पास भेजने के लिए दो फॉर्म जीएसटी एसआरएम-I और II अधिसूचित किए थे।

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ठळक मुद्दे‘पैकिंग मशीनरी’ को जीएसटी प्राधिकरणों के पास पंजीकृत कराने में विफल रहते हैं।मशीन को पंजीकृत न कराने पर एक अक्टूबर 2024 से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। एक अप्रैल से एक नई पंजीकरण तथा मासिक रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी।

Pan Masala-Tobacco: सरकार ने पान मसाला और इसी तरह के तंबाकू उत्पादों के विनिर्माताओं पर अपनी मशीन का पंजीकरण न कराने पर एक अक्टूबर से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाने जाने की घोषणा की। जुर्माना उन विनिर्माताओं पर लगाया जाएगा, जो अपनी ‘पैकिंग मशीनरी’ को जीएसटी प्राधिकरणों के पास पंजीकृत कराने में विफल रहते हैं।

जीएसटी नेटवर्क ने इससे पहले मई तथा जून में ऐसे विनिर्माताओं द्वारा उपयोग की जाने वाली मशीन को पंजीकृत करने तथा खरीदे गए कच्चे माल और संबंधित उत्पादन की रिपोर्ट कर प्राधिकारियों के पास भेजने के लिए दो फॉर्म जीएसटी एसआरएम-I और II अधिसूचित किए थे।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने छह अगस्त को जानकारी दी कि जीएसटी अधिकारियों के पास अपनी पैकिंग मशीन को पंजीकृत न कराने पर एक अक्टूबर 2024 से एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा।

सीबीआईसी ने जनवरी में पान मसाला तथा तंबाकू उत्पादों के विनिर्माताओं के लिए जीएसटी अनुपालन में सुधार के वास्ते एक अप्रैल से एक नई पंजीकरण तथा मासिक रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की थी। बाद में तारीख बढ़ाकर 15 मई कर दी गई।

टॅग्स :जीएसटीGST Council
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