एयरसेल मैक्सिस मामले में आरोपी पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बुधवार को उसके समक्ष पेश होने के लिए समन भेजा है। ईडी चिदंबरम पर पद के दुरूपयोग का इल्जाम लगाया है.इसी मामले में पूछताछ के लिए समन जारी किया है। बता दें कि मंगलवार को पी चिदंबरम ने दिल्ली की एक अदालत में आरोप लगाया था कि प्रवर्तन निदेशालय मामले को सनसनीखेज बना रहा है और उनकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचा रहा है।
इस मामले में अदालत ने चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर रोक की अवधि 11 जनवरी तक बढ़ा दी। उन्होंने ईडी के आवेदन पर अपने जवाब में यह आरोप लगाया। ईडी ने उनकी अग्रिम जमानत याचिकाओं पर दलील रखने के लिये समय मांगा है।
ईडी ने दावा किया था कि वह अदालत के समक्ष मामले में प्राप्त हुए नये सबूतों को रखना चाहती है। ईडी की तरफ से उपस्थित सॉलीसीटर जनरल तुषार मेहता ने विशेष सीबीआई न्यायाधीश ओ पी सैनी के समक्ष आवेदन दिया। उन्होंने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 11 जनवरी को निर्धारित कर दी।
अदालत ने दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक को भी तब तक बढ़ा दिया जब पिता-पुत्र की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने इसके लिये अनुरोध किया।
धन शोधन के मामले, जिसकी जांच ईडी कर रहा है, के अलावा अदालत ने सीबीआई द्वारा चिदंबरम और उनके पुत्र के खिलाफ दायर मामले में भी इसी तरह की राहत दी। अदालत ने सीबीआई को मामले में आरोपी पांच लोकसेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिये संबंधित अधिकारियों से अनुमति हासिल करने के लिये 11 जनवरी तक का वक्त दिया है। मामले में 18 आरोपी हैं।
ईडी के विशेष लोक अभियोजक नीतेश राणा ने अदालत से कहा कि एजेंसी ने कुछ नयी सामग्री बरामद की है जिनका मिलान किया जाना है। सीबीआई ने 26 नवंबर को अदालत को बताया था कि केंद्र ने पी. चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है।
यह मामला एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) की अनुमति में हुई कथित अनियमितताओं से जुड़ा हुआ है।
(भाषा इनपुट के साथ)