Mera Bill Mera Adhikaar: सरकार समर्थित यह योजना आपको बना सकती है करोड़पति, यहां जानिए कैसे

By रुस्तम राणा | Published: August 31, 2023 03:32 PM2023-08-31T15:32:50+5:302023-08-31T15:51:11+5:30

नरेंद्र मोदी सरकार 1 सितंबर को 'मेरा बिल मेरा अधिकार' पहल शुरू करेगी। यह योजना असम, गुजरात और हरियाणा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी, दमन और दीव, और दादरा और नगर हवेली में शुरू की जाएगी।

Mera Bill Mera Adhikaar This government-backed scheme may turn you into a crorepati, Here is how | Mera Bill Mera Adhikaar: सरकार समर्थित यह योजना आपको बना सकती है करोड़पति, यहां जानिए कैसे

Mera Bill Mera Adhikaar: सरकार समर्थित यह योजना आपको बना सकती है करोड़पति, यहां जानिए कैसे

Highlightsमोदी सरकार 'मेरा बिल मेरा अधिकार' योजना 1 सितंबर, 2023 से शुरू की जा रही हैइस योजना के तहत विजेताओं को हर तिमाही में ₹1 करोड़ के दो बम्पर पुरस्कार दिए जाएंगे 'मेरा बिल मेरा अधिकार' मोबाइल ऐप आईओएस और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा

नई दिल्ली: ग्राहकों द्वारा सभी खरीदारी के लिए बिल मांगने की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए, नरेंद्र मोदी सरकार 1 सितंबर को 'मेरा बिल मेरा अधिकार' पहल शुरू करेगी। यह योजना असम, गुजरात और हरियाणा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी, दमन और दीव, और दादरा और नगर हवेली में शुरू की जाएगी। केंद्र की इस योजना को लेकर सीबीआईसी ने ट्वीट किया, “हमेशा अपनी खरीदारी का जीएसटी चालान मांगें! मेरा बिल मेरा अधिकार योजना 1 सितंबर, 2023 से शुरू की जा रही है।" 

सरकार दे रही है ₹1 करोड़ का बंपर इनाम

'मेरा बिल मेरा अधिकार' के विजेताओं को हर तिमाही में ₹1 करोड़ के दो बम्पर पुरस्कार दिए जाएंगे। इस योजना के तहत, मासिक और त्रैमासिक ड्रॉ निकाले जाएंगे और विजेता ₹10,000 से लेकर ₹1 करोड़ तक के नकद पुरस्कार के पात्र होंगे। 'मेरा बिल मेरा अधिकार' मोबाइल ऐप आईओएस और एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा।

जानें 'मेरा बिल मेरा अधिकार' पहल में कैसे भाग लें?

1) इस वेबसाइट https://web.merabill.gst.gov.in/login पर जाएं, या ऐप के जरिए लॉगिन करें
2) अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें
3) नाम, मोबाइल नंबर और राज्य जैसे पूछे गए मूल विवरण भरें और 'नियम और शर्तें स्वीकार करें' पर जांच करें।
4) अपना जीएसटी बिल अपलोड करें।
5)कम से कम ₹200 का जीएसटी बिल अपलोड करना होगा।
6) एक व्यक्ति प्रति माह केवल 25 जीएसटी बिल अपलोड कर सकता है।
7) ऐप पर अपलोड किए गए इनवॉइस में विक्रेता का जीएसटीआईएन, इनवॉइस नंबर, भुगतान की गई राशि और कर राशि होनी चाहिए।

पात्रता

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उपभोक्ताओं को जारी किए गए सभी चालान 'मेरा बिल मेरा अधिकार' योजना के लिए पात्र होंगे।

वित्त मंत्री सीतारमण 1 सितंबर को गुरुग्राम से 'मेरा बिल मेरा अधिकार' योजना लॉन्च करेंगी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 सितंबर को गुरुग्राम से मेरा बिल-मेरा अधिकार योजना का शुभारंभ करेंगी। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बुधवार को कहा कि वह गुरुग्राम के सेक्टर 15 में आयोजित एक कार्यक्रम में इस योजना का शुभारंभ करेंगी।

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