PNB घोटाला: भगोड़े मेहुल चौकसी ने कहा- सेहत खराब है, 41 घंटे की यात्रा कर के भारत नहीं आ सकता

By लोकमत समाचार ब्यूरो | Published: December 26, 2018 09:40 AM2018-12-26T09:40:52+5:302018-12-26T09:41:29+5:30

mehul choksi appeared mumbai high court said Indian jail condition is not good cannot fly for 41 hours | PNB घोटाला: भगोड़े मेहुल चौकसी ने कहा- सेहत खराब है, 41 घंटे की यात्रा कर के भारत नहीं आ सकता

गुजराती मूल का हीरा कोराबारी मेहुल चौकसी नीरव मोदी का रिश्तेदार है। (फाइल फोटो)

मुंबई, 25 दिसंबर: कभी मॉब लिंचिंग का हवाला देने वाले पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी ने अब कहा है कि वह खराब स्वास्थ्य के कारण 41 घंटे की यात्रा कर भारत नहीं आ सकता है. उसने बॉम्बे हाईकोर्ट को यह भी बताया कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जानबूझकर कोर्ट को उसकी सेहत को लेकर गुमराह कर रहा है.

चौकसी ने कहा कि वह बैंकों से लगातार संपर्क में है और मामले को सुलझाना चाहता है. उसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूछताछ में शामिल होने की भी रजामंदी जताई. चौकसी के एंटीगुआ में रहने की जानकारी होने के बावजूद इंटरपोल ने सीबीआई के अनुरोध पर उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है.

भारत उसके प्रत्यर्पण की कोशिश कर रहा है. हालांकि चौकसी ने इंटरपोल से रेड कॉर्नर नोटिस जारी नहीं करने की अपील की थी. उसने खुद पर लगे आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है. साथ ही उसने ब्रिटेन फरार विजय माल्या की भांति भारतीय जेलों की हालत खराब बताई है.

चौकसी की दलील है कि भारत की जेल में मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा. मेहुल चौकसी और नीरव मोदी पर पीएनबी की मुंबई स्थित ब्रेडी हाउस ब्रांच के साथ 14000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है. 2011 से 2018 के बीच फर्जी साख पत्रों (एलओयू) के जरिये रकम विदेशी खातों में ट्रांसफर की गई.

मोदी और चौकसी पर पीएनबी को चूना लगाने का आरोप

मेहुल चौकसी और नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) को 11 हजार करोड़ से ज्यादा का चूना लगाने का आरोप है। मामला सीबीआई में पहुँचने से पहले ही ये दोनों हीरा कारोबारी सपरिवार देश से फरार हो गये।

भारतीय अदालत पहले ही मेहुल चौकसी और नीरव मोदी को भगोड़ा घोषित कर चुके हैं। वहीं विजय माल्या लंदन की अदालत में प्रत्यर्पण का केस हार चुका है।

माल्या ने ब्रिटिश अदालत में तर्क दिया था कि भारतीय जेलों की हालत खराब है। इस पर लंदन कोर्ट ने भारतीय एजेंसियों से जेल की स्थिति पर रिपोर्ट माँगी थी।

भारतीय अधिकारियों द्वारा मुंबई की आर्थर रोड जेल का वीडियो प्रस्तुत किये जाने के बाद अदालत ने माल्या के भारत प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी। हालाँकि माल्या अभी ब्रिटेन की ऊपरी अदालत में फैसले को चुनौती दे सकता है।

(समाचार एजेंसी भाषा के इनपुट के साथ)

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