महाराष्ट्र में पहले दिन झटका?, CNG, LPG वाहनों पर 1% कर, 10 लाख की गाड़ी खरीदेंगे तो 10000 रुपया अधिक टैक्स, देखिए जेब पर असर

By सतीश कुमार सिंह | Updated: July 1, 2025 12:10 IST2025-07-01T12:09:01+5:302025-07-01T12:10:03+5:30

बढ़ोतरी से वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार को लगभग 170 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

Maharashtra Imposes 1% Tax Private CNG, LPG and High-End Vehicles From July 1, 2025 Shock buy car worth 10 lakhs 10000 rupees more tax paid see impact pocket | महाराष्ट्र में पहले दिन झटका?, CNG, LPG वाहनों पर 1% कर, 10 लाख की गाड़ी खरीदेंगे तो 10000 रुपया अधिक टैक्स, देखिए जेब पर असर

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Highlightsअब इसे बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है।यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी।यह बढ़कर 80,000 रुपये हो जाएगा।

मुंबईः महाराष्ट्र में पहले दिन झटका लगा है। आज यानी 1 जुलाई 2025 से महाराष्ट्र परिवहन विभाग गैर-परिवहन वाहनों जैसे कि CNG, LPG वाहनों और हाई-एंड कारों पर एकमुश्त कर लगाएगा, जिसे मार्च में राज्य के बजट में मंजूरी दी गई थी। राज्य सरकार गैर-परिवहन CNG या LPG वाहनों की सभी श्रेणियों पर 1% अतिरिक्त कर लगाएगी। मोटर वाहन (MV) कर अब तक 20 लाख रुपये था, जो कि अधिकतम सीमा थी, और अब इसे बढ़ाकर 30 लाख रुपये कर दिया गया है। इस बढ़ोतरी से वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य सरकार को लगभग 170 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है कि यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2025 से लागू होगी। 10 लाख रुपये तक की कीमत वाले सीएनजी वाहन पर अब 7% टैक्स देना होगा। इसलिए, यदि आप 10 लाख रुपये की सीएनजी कार खरीदते हैं, तो देय कार पर कर 70,000 रुपये है और इस महीने से संशोधन के साथ यह बढ़कर 80,000 रुपये हो जाएगा।

इसी तरह, यदि सीएनजी वाहन की कीमत 20 लाख रुपये है, तो वर्तमान में कर 1.4 लाख रुपये है और यह 1.6 लाख रुपये हो जाएगा। वर्तमान में, महाराष्ट्र में वर्तमान में 17 लाख से अधिक सीएनजी और एलपीजी से चलने वाले वाहन हैं, जिनमें से कई पेट्रोल और सीएनजी के दोहरे वैरिएंट हैं। राज्य में 7500 किलोग्राम तक का माल ले जाने वाले लाइट गुड्स व्हीकल्स (LGV) पर भी 7% की दर से वाहन कर लगाया जाएगा।

इससे चालू वित्त वर्ष 2025-26 में सरकार को 625 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है। वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर कोई कर नहीं है, जिससे नागरिकों को इलेक्ट्रिक कार और बाइक खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वर्तमान में, राज्य में, किसी व्यक्ति के नाम पर पंजीकृत पेट्रोल कारों के लिए एकमुश्त कर 10 लाख रुपये से कम कीमत वाले वाहनों के लिए 11%, 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच के वाहनों के लिए 12% और 20 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले वाहनों के लिए 13% निर्धारित किया गया है।

डीजल वाहनों को 10 लाख रुपये से कम के वाहनों के लिए 13%, 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच के वाहनों के लिए 14% और 20 लाख रुपये से अधिक के वाहनों के लिए 15% का एकमुश्त कर देना पड़ता है। यदि कोई वाहन आयात किया जाता है या किसी कंपनी के नाम से पंजीकृत होता है, तो पेट्रोल और डीजल दोनों वाहन 20% की एक समान एकमुश्त कर दर के अधीन होते हैं।

Web Title: Maharashtra Imposes 1% Tax Private CNG, LPG and High-End Vehicles From July 1, 2025 Shock buy car worth 10 lakhs 10000 rupees more tax paid see impact pocket

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