जेपी इंफ्रा मामले में न्यायालय से ऋण शोधन प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा बढ़ाने का आग्रह

By भाषा | Updated: June 9, 2021 21:25 IST2021-06-09T21:25:20+5:302021-06-09T21:25:20+5:30

Jaypee Infra case urges court to extend the time limit for completion of insolvency process | जेपी इंफ्रा मामले में न्यायालय से ऋण शोधन प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा बढ़ाने का आग्रह

जेपी इंफ्रा मामले में न्यायालय से ऋण शोधन प्रक्रिया पूरी करने की समयसीमा बढ़ाने का आग्रह

नयी दिल्ली नौ जून जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड. के अंतरिम समाधान पेशेवर (आईआरपी) अनुज जैन ने उच्चतम न्यायालय में आवेदन देकर कंपनी की दिवाला समाधान प्रक्रिया को पूरा करने की समयसीमा सात जुलाई तक बढ़ाने का आग्रह किया है।

सरकारी कंपनी एनबीसीसी और सुरक्षा समूह दिवालिया जेपी इंफ्राटेक का अधिग्रहण करने के लिए दौड़ में है। दोनों ने खरीदारों के लिए 20,000 से अधिक लंबित मकानों को पूरा करने का प्रस्ताव दिया है।

न्यायालय ने कॉर्पोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) को पूरा करने के लिए 45 दिन की समयसीमा दी थी जो आठ मई को पूरी हो गई।

सूत्रों ने बताया कि जेपी इंफ्राटेक की ऋणदाता समिति की पिछली बैठक में जैन ने शीर्ष अदालत के समक्ष छह मई को 30 दिन की मोहलत देने के लिए एक याचिक दायर की थी।

ऋणदाता समिति के निर्देशों के बाद जैन ने तीन जून को एक याचिका दाखिल की। जिसमे उन्होंने प्रक्रिया को जुलाई के पहले सप्ताह तक पूरा करने के लिये समयसीमा बढ़ाने का आग्रह किया है।

सूत्रों के अनुसार जैन ने ऋणदाता समिति को बताया कि न्यायालय अगर आदेश देता है तो सीआईआरपी प्रक्रिया को सात जुलाई तक पूरा करना होगा।

इससे पहले ऋणदाता समिति ने एनबीसीसी और सुरक्षा समूह दोनों के प्रस्तावों पर विचार करने का निर्णय किया था। सुरक्षा समूह ने फिर से दाखिल अपने प्रस्ताव में बैंकों को अधिक राशि देने समेत घर खरीदारों की रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए समयसीमा को कम करने का प्रस्ताव दिया था।

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Web Title: Jaypee Infra case urges court to extend the time limit for completion of insolvency process

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