मानक ब्यूरो ने कहा-सोना खरीदते समय बिल अवश्य लें ग्राहक, जून से हॉलमार्किंग अनिवार्य, जानें पूरा मामला
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: February 19, 2021 02:30 PM2021-02-19T14:30:31+5:302021-02-19T14:32:04+5:30
केंद्र सरकार ने सामान्य नागरिकों के उपयोग में आने वाली अधिकाधिक वस्तुओं को मानक ब्यूरो की अनिवार्य प्रमाणन योजना में शामिल किया है, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा को भी शामिल किया गया है.
नागपुर: सोना खरीदी करते समय ग्राहकों के लिए बिल लेना आवश्यक है. देश के उत्पादों की गुणवत्ता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) निरंतर प्रयासरत रहता है.
यह जानकारी भारतीय मानक वैज्ञानिक एवं ब्यूरो के प्रमुख विजय नितनवरे ने दी. वे अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत और अखिल भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. मंच पर ग्राहक पंचायत के शहर अध्यक्ष अनिरुद्ध गुप्ते और जिला अध्यक्ष प्रवीण शर्मा भी उपस्थित थे.
इस अवसर पर नितनवरे ने कहा कि ग्राहकों की सुरक्षा पर अधिक जोर देने के लिए सरकार ने सामान्य नागरिकों के उपयोग में आने वाली अधिकाधिक वस्तुओं को मानक ब्यूरो की अनिवार्य प्रमाणन योजना में शामिल किया है, जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा और ऊर्जा सुरक्षा को भी शामिल किया गया है.
मानक ब्यूरो प्रमाणन योजना में खाने का रंग, दूध पाउडर, सीमेंट, एलपीजी गैस सिलेंडर, वनस्पति खाद्य तेल, वनस्पति घी के पैकेट, रेडिमिक्स कांक्रीट प्लांट, मोबाइल, लैपटॉप, बैटरी, ड्राई सेल, बिजली के बल्ब, इलेक्ट्रिक प्रेस, सिगड़ियां, बीज, वॉटर हीटर आदि के बीआईएस को अनिवार्य किया गया है.
अनुसंधानकर्ता पीयूष वासेकर ने सोने की शुद्धता, वजन, गुणवत्ता, मूल्य को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी देते हुए धोखाधड़ी, शिकायत और इनके निराकरण के बारे में भी कानूनी जानकारी प्रदान की. उन्होंने बताया कि 1 जून 2021 से सोने और चांदी के लिए हॉलमार्किंग अनिवार्य कर दी जाएगी. 22 कैरेट बताकर 18 कैरेट का सोना देने पर दोगुना सोना वापस देना पड़ेगा. इसलिए खरीदी करते समय ग्राहक आवश्यक रूप से बिल लें. ब्यूरो के विभागीय अधिकारी गणेश कोहाल ने भारतीय मानक की हॉलमार्किंग योजना विषय पर मार्गदर्शन किया.