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Income Tax Return 2025: भर दिया ITR? मगर भूल गए ई-वेरिफिकेशन तो पेनल्टी से बचने के लिए करें ये काम

By अंजली चौहान | Updated: August 6, 2025 13:13 IST

Income Tax Return 2025: हालांकि कई करदाताओं के लिए नई आईटीआर की अंतिम तिथि अब 15 सितंबर, 2025 है, लेकिन 30 दिन की ई-सत्यापन अवधि आपके रिटर्न दाखिल करते ही शुरू हो जाती है, न कि नियत तारीख से।

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Income Tax Return 2025: जिन टैक्सपेयर्स ने इस साल अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है उनके लिए ई-वेरिफिकेशन कराना भी जरूरी है। सिर्फ रिटर्न जमा करना ही काफी नहीं है। आयकर विभाग के अनुसार, अगर आप इसे 30 दिनों के भीतर ई-सत्यापित नहीं करते, तो इसे अमान्य माना जाएगा।

हालांकि कई करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर, 2025 कर दी गई है, लेकिन याद रखें: सत्यापन के लिए 30-दिन की अवधि रिटर्न दाखिल करने की तारीख से शुरू होती है, न कि अंतिम तिथि से। ऐसे में कई टैक्सपेयर्स ने अपना आईटीआर तो दाखिल कर दिया है लेकिन वह रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए या भूल गए हैं। ऐसे में उन्हें पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। 

ऐसे में यह जानना जरूरी है कि ई वेरिफाई क्यों जरूरी है और इसे भूलने के बाद कैसे पेनल्टी से बच सकते हैं।

ई-वेरिफाई क्यों जरूरी?

रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी करने के लिए आपको अपने आयकर रिटर्न का सत्यापन करना होगा। निर्धारित समय सीमा के भीतर सत्यापन के बिना, आईटीआर को अमान्य माना जाता है। ई-सत्यापन आपके आईटीआर को सत्यापित करने का सबसे सुविधाजनक और त्वरित तरीका है।

अगर आप इसे भूल जाते हैं या 30 दिनों से ज़्यादा देरी करते हैं, तो आपके रिटर्न के साथ ऐसा व्यवहार किया जाएगा जैसे कि वह कभी दाखिल ही नहीं हुआ। इससे देर से दाखिल करने पर जुर्माना, ब्याज या विभाग से नोटिस भी मिल सकता है।

आयकर विभाग कहना है कि अगर आप समय पर सत्यापन नहीं करते हैं, तो आपका रिटर्न दाखिल नहीं माना जाएगा और आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आईटीआर दाखिल न करने के सभी परिणाम भुगतने होंगे। हालाँकि, आप उचित कारण बताकर सत्यापन में देरी के लिए माफी का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसा अनुरोध जमा करने के बाद ही आप अपना रिटर्न ई-सत्यापित कर पाएँगे। हालाँकि, रिटर्न तभी मान्य माना जाएगा जब सक्षम आयकर प्राधिकारी द्वारा माफी के अनुरोध को मंजूरी मिल जाए।

हालांकि, 120 दिनों के बाद भी आप अपना रिटर्न ऑनलाइन सत्यापित कर सकते हैं। हालाँकि, आपको समय सीमा चूकने का कारण बताते हुए देरी के लिए माफ़ी का अनुरोध करना होगा। आयकर विभाग ने कहा कि आपका रिटर्न तभी सत्यापित माना जाएगा जब आयकर विभाग आपके अनुरोध को मंज़ूरी देगा।

अपना रिटर्न ई-सत्यापित कैसे करें

आप अपने रिटर्न को ऑनलाइन ई-सत्यापित कर सकते हैं

आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर ओटीपी

आपके पूर्व-सत्यापित बैंक खाते के माध्यम से उत्पन्न ईवीसी

आपके पूर्व-सत्यापित डीमैट खाते के माध्यम से उत्पन्न ईवीसी

एटीएम (ऑफ़लाइन विधि) के माध्यम से ईवीसी

नेट बैंकिंग

डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी)।

रिटर्न दाखिल करना इस प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा है। समय पर उसका सत्यापन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अभी की एक छोटी सी चूक बाद में बड़ी कर समस्याओं का कारण बन सकती है। इसलिए, इसे दाखिल करें, सत्यापित करें और 30 दिनों के भीतर पूरा करें।

क्या ई-सत्यापन में देरी पर कोई जुर्माना लगेगा?

अगर आप समय पर सत्यापन नहीं करते हैं, तो आपका रिटर्न दाखिल नहीं किया गया माना जाएगा और आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आईटीआर दाखिल न करने के सभी परिणाम उस पर लागू होंगे। हालाँकि, आप उचित कारण बताते हुए सत्यापन में देरी क्षमादान का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसा अनुरोध प्रस्तुत करने के बाद ही आप अपने रिटर्न का ई-सत्यापन कर पाएँगे। हालाँकि, रिटर्न तभी वैध माना जाएगा जब सक्षम आयकर प्राधिकारी द्वारा माफ़ी अनुरोध को मंजूरी दे दी गई हो।

टॅग्स :इनकम टैक्स रिटर्नITRआयकर विभाग
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