आयकर विभाग ने बेंगलुरु कंपनी के परिसरों पर छापा मारकर 880 करोड़ रुपये की आय छिपाने का पता लगाया

By भाषा | Updated: July 13, 2021 21:45 IST2021-07-13T21:45:55+5:302021-07-13T21:45:55+5:30

Income Tax Department raids the premises of Bengaluru company and unearths concealment of income of Rs 880 crore | आयकर विभाग ने बेंगलुरु कंपनी के परिसरों पर छापा मारकर 880 करोड़ रुपये की आय छिपाने का पता लगाया

आयकर विभाग ने बेंगलुरु कंपनी के परिसरों पर छापा मारकर 880 करोड़ रुपये की आय छिपाने का पता लगाया

नयी दिल्ली, 13 जुलाई केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मंगलवार को कहा कि आयकर विभाग ने कार्यबल प्रदान करने वाली प्रमुख कंपनी के बेंगलुरु स्थित परिसरों पर छापे के दौरान 880 करोड़ रुपये की आय छिपाने का पता लगाया है।

कंपनी के नाम की जानकारी फिलहाल नहीं दी गयी है। ये छापे कंपनी के दो परिसरों पर आठ जुलाई को मारे गये।

सीबीडीटी ने एक बयान में कहा, ‘‘करदाता आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80जेजेएए के तहत कर योग्य आय में भारी कटौती का दावा करता रहा है। छूट का यह प्रावधान नये रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने के लिए है। इसके लिए भर्ती कर्मचारी को भुगतान किया जाने वाला पारिश्रमिक प्रति माह 25,000 रुपये से कम होना चाहिए । इसके अलावा इसके साथ कुछ और शर्तों को पूरा करना भी जरूरी है।’’

बयान में कहा गया है, ‘‘छापे में 880 करोड़ रुपये की आय छिपाने का पता चला है। यह आय विभिन्न आकलन वर्ष से संबद्ध है।’’

इस छापे में पाया गया कि नये कर्मचारियों का पारिश्रमिक 25,000 रुपये मासिक से ज्यादा था , लेकिन करदाता ने 80 जेजेएए के तहत छूट लेने के लिये पारितोषिक का कुछ हिस्सा हटा दिया, ताकि वह कर कटौती के लिए पात्र हो जाए।

सीबीडीटी ने दावा किया कि संबंधित करदाता ने धारा 80 जेजेएए के तहत ऐसे कर्मचारियों के एवज में बाद के वर्ष में भी कटौती का लाभ लिया जो नौकरी छोड़ कर चले गए थे।

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Web Title: Income Tax Department raids the premises of Bengaluru company and unearths concealment of income of Rs 880 crore

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