Income Tax: आयकर विभाग ने दिशानिर्देश जारी किया, एक जुलाई से लागू होंगे नए नियम, जानें क्या होगा असर

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: June 17, 2022 01:46 PM2022-06-17T13:46:03+5:302022-06-17T13:47:08+5:30

Income Tax:  वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में कर राजस्व नुकसान को रोकने के लिये ऐसी आय पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया था। 

Income Tax CBDT issues guidelines TDS applicability non-salary perquisites 1 july | Income Tax: आयकर विभाग ने दिशानिर्देश जारी किया, एक जुलाई से लागू होंगे नए नियम, जानें क्या होगा असर

धारा ‘194 आर’ उन विक्रेताओं पर भी लागू होगी जो छूट या छूट के अलावा प्रोत्साहन देते हैं।

Highlightsनकद या वस्तु अथवा आंशिक रूप से इन दोनों रूपों में हो सकते हैं। भुगतानकर्ता/कटौतीकर्ता को प्राप्तकर्ता के हाथ में राशि को लेकर कराधान जांच करने की आवश्यकता नहीं है।अतिरिक्त लाभ के रूप में दी गई संपत्ति की प्रकृति प्रासंगिक नहीं है।

Income Tax: आयकर विभाग ने किसी कारोबार या पेशे में प्राप्त लाभों के संदर्भ में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के नये प्रावधान के उपयोग को लेकर दिशानिर्देश जारी किया। एक जुलाई 2022 को नए नियम लागू हो जाएंगे।

विभाग ने कहा कि इस तरह के लाभ या तो नकद या वस्तु अथवा आंशिक रूप से इन दोनों रूपों में हो सकते हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने यह भी कहा कि भुगतानकर्ता/कटौतीकर्ता को प्राप्तकर्ता के हाथ में राशि को लेकर कराधान जांच करने की आवश्यकता नहीं है।

साथ ही अतिरिक्त लाभ के रूप में दी गई संपत्ति की प्रकृति प्रासंगिक नहीं है। यहां तक ​​कि लाभ के रूप में दी गई पूंजीगत संपत्तियां भी धारा 194आर के दायरे में आती हैं। इसके अलावा, धारा ‘194 आर’ उन विक्रेताओं पर भी लागू होगी जो छूट या छूट के अलावा प्रोत्साहन देते हैं।

यह छूट नकद या कार, टीवी, कंप्यूटर, सोने का सिक्का, मोबाइल फोन, मुफ्त टिकट आदि जैसी वस्तुओं के रूप में हो सकती है। वित्त वर्ष 2022-23 के बजट में कर राजस्व नुकसान को रोकने के लिये ऐसी आय पर स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के प्रावधान का प्रस्ताव किया गया था। 

Web Title: Income Tax CBDT issues guidelines TDS applicability non-salary perquisites 1 july

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