सीमा-शुल्क में बांड भभे बिना भी आयात, निर्यात की छूट
By भाषा | Published: May 8, 2021 05:41 PM2021-05-08T17:41:38+5:302021-05-08T17:41:38+5:30
नयी दिल्ली, आठ मई केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने व्यापारियों को सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष बॉन्ड भरे बिना भी जून अंत तक वस्तुओं के आयात और निर्यात की छूट दी है।
कोविड-19 महामारी के प्रकोप से विदेश व्यापार प्रभावित न हो, इसलिए यह कदम उठाया गया है।
सीबीआईसी ने शनिवार को एक परिपत्र में कहा कि आयातकों और निर्यातकों को 30 जून तक बॉन्ड के बदले सीमा शुल्क अधिकारियों के पास केवल एक वचनपत्र जमा करना होगा।
बोर्ड ने कहा कि व्यापारियों ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में लागू लॉकडाउन या प्रतिबंधों के चलते होने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर सीमा शुल्निकासी के कुछ मामलों में बॉन्ड के बदले वचनपत्र स्वीकार करने का अनुरोध किया था। सीबीआईसी ने कहा कि माल की निकासी में तेजी लाने और सीमा शुल्क नियंत्रण और वैध व्यापार की सुविधा के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए उसने बॉन्ड जमा करने से छूट को मंजूरी दी है।
परिपत्र में कहा गया, ‘‘बोर्ड ने 30 जून 2021 तक बॉन्ड के बदले वचनपत्र लेने की सुविधा को बहाल करने का फैसला किया है। इस सुविधा का लाभ उठाने वाले आयातकों / निर्यातकों को वचनपत्र जमा करना होगा... और उसके बदले 15 जुलाई 2021 तक विधिवत बॉन्ड प्रस्तुत करना होगा।’’
सीबीआईसी ने पिछले साल भी कोविड महामारी के मद्देनजर यह सुविधा दी थी।
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