अगर आपके पास है Aadhaar तो इस तरह मिनटों में मिल सकता है PAN कार्ड

By स्वाति सिंह | Published: July 2, 2018 05:12 PM2018-07-02T17:12:29+5:302018-07-02T17:12:29+5:30

सीबीडीटी ने रविवार को पैन-आधार को जोड़ने की समय सीमा को अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है।

If you have Aadhaar number then you easily get PAN card by Income tax department | अगर आपके पास है Aadhaar तो इस तरह मिनटों में मिल सकता है PAN कार्ड

अगर आपके पास है Aadhaar तो इस तरह मिनटों में मिल सकता है PAN कार्ड

नई दिल्ली, 2 जुलाई: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब हाथों-हाथ पैन नंबर जारी करने की सेवा को शुरू किया है। बताया जा रहा है कि अब पहली बार पैन कार्ड अप्प्लाई करने वालों को उनके आधार कार्ड के आधार पर हाथों-हाथ ई-पैन जारी कर दिया जाएगा। इस बात कि जानकारी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने सिर्कुलर में दी। उन्होंने कहा यह सुविधा निशुल्क जारी की गई है। इसके तहत जिनके पास आधार कार्ड है उनके लिए यह सुविधा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कुछ समय के लिए उपलब्ध है। समाचार एजेंसी भाषा के मुताबिक एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग अपनी वित्तीय व कर मामलों के लिए स्थायी पैन संख्या का आवेदन कर रहे हैं जिसे देखते हुए यह नै सुविधा शुरू की गई है। 

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इसके तहत आवेदनकर्ता के आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर 'ओटीपी' भेजा जाता है और उसी के आधार पर नया पैन जारी कर दिया जाता है। यह ई-पैन सुविधा केवल केवल व्यक्तिगत स्तर पर आवेदन करने वाले नागरिकों के लिए है।बता दें कि सीबीडीटी ने रविवार को पैन-आधार को जोड़ने की समय सीमा को अगले वर्ष 31 मार्च तक के लिए बढ़ाने का ऐलान किया है। यह पांचवीं बार है जब सरकार ने लोगों के पैन को उनके आधार से जोड़ने की समय सीमा को बढ़ाया गया है।

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इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नीति निर्धारण इकाई ने आयकर कानून की धारा 119 के तहत देर रात यह आदेश जारी किया। इससे पहले सीबीडीटी ने 27 मार्च को यह समय सीमा बढ़ाई थी। बताया जा रहा है कि सीबीडीटी का यह नया आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर आया है, जिसमें आधार को अन्य सेवाओं से जोड़ने के लिए 31 मार्च 2018 की समय सीमा को बढ़ाने के निर्देश दिए गए थे।

(भाषा इनपुट के साथ) 
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