इनकम टैक्स नोटिस से बचने के लिए 31 मई तक पैन को आधार से कैसे करें लिंक? जानें आसान स्टेप्स में
By मनाली रस्तोगी | Updated: May 18, 2024 10:05 IST2024-05-18T09:55:53+5:302024-05-18T10:05:30+5:30
आयकर विभाग ने कहा है कि यदि करदाता 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक करता है तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

इनकम टैक्स नोटिस से बचने के लिए 31 मई तक पैन को आधार से कैसे करें लिंक? जानें आसान स्टेप्स में
नई दिल्ली: ऐसे मामलों में जहां कटौतीकर्ताओं/संग्रहणकर्ताओं के पैन निष्क्रिय हो गए हैं, टीडीएस उच्च दरों पर काटा जाता है। हालांकि, आयकर विभाग ने कहा है कि यदि करदाता 31 मई तक अपने पैन को आधार से लिंक करता है तो टीडीएस की कम कटौती के लिए कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। जानिए अपने पैन को आधार से कैसे लिंक करें।
आयकर नियमों के अनुसार, यदि स्थायी खाता संख्या (पैन) बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है, तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाना आवश्यक है।
आयकर विभाग पोर्टल के माध्यम से लिंक करना
चरण 1: incometaxindiaefiling.gov.in आईटी विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।
चरण 2: वेबपेज के 'क्विक लिंक्स' सेक्शन के तहत 'लिंक आधार' विकल्प पर क्लिक करें।
चरण 3: यह आपको एक नए पेज पर रीडायरेक्ट करेगा जहां पैन नंबर, आधार नंबर और आपके नाम जैसे अन्य आवश्यक विवरण दर्ज करने होंगे।
एसएमएस के माध्यम से लिंक करना
चरण 1: एसएमएस भेजने के लिए मोबाइल डिवाइस पर 567678 या 56161 डायल करें। प्रारूप UIDPAN (10 अंकों का पैन कार्ड नंबर), 12 अंकों का आधार कार्ड नंबर और स्थान होना चाहिए।
चरण 2: उसके बाद, एक एसएमएस आपको पैन-आधार लिंक स्थिति के बारे में सूचित करेगा। आधार और पैन तभी लिंक होंगे जब करदाता की जन्मतिथि दोनों दस्तावेजों से मेल खाएगी।
कैसे जांचें कि आपका पैन और आधार कार्ड पहले से ही लिंक है या नहीं?
i) आयकर विभाग की आधिकारिक साइट - www.incometax.gov.in पर जाएं।
ii) क्विक लिंक्स विकल्प पर क्लिक करें। वहां आपको 'लिंक आधार स्टेटस' चेक करने का विकल्प मिलेगा। आपको उस पर क्लिक करना होगा.
iii) इसके बाद आपको अपने कंप्यूटर या मोबाइल पर एक नई स्क्रीन दिखाई देगी। यहां आपको अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करना होगा।
iv) एक बार विवरण भरने के बाद, 'लिंक आधार स्थिति देखें' पर क्लिक करें।
v) आपके आधार-पैन की स्थिति पृष्ठ पर प्रदर्शित की जाएगी। उदाहरण: आपका पैन (पैन आधार) आधार नंबर (आधार नंबर) से जुड़ा हुआ है यदि वे लिंक हैं।
ऐसे मामलों में जहां इस मुद्दे के कारण कम कटौती के लिए नोटिस प्राप्त हुए हैं, यह सलाह दी जाती है कि आदर्श रूप से 31 मई, 2024 से पहले कटौतीकर्ता तक पहुंच कर आधार के साथ पैन लिंक को तुरंत सुनिश्चित करें। यह प्रावधान कटौतीकर्ताओं को काफी राहत प्रदान करता है, जिससे उन्हें ऊंची दरों पर टीडीएस/टीसीएस जमा करने या एकत्र करने की आवश्यकता से राहत मिलती है।