बीयर विज्ञापन वाले होर्डिंग हटाने की याचिका पर उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से रुख बताने को कहा

By भाषा | Updated: May 3, 2021 19:19 IST2021-05-03T19:19:32+5:302021-05-03T19:19:32+5:30

High court asks Delhi government to take a stand on the petition to remove hoardings containing beer advertisements. | बीयर विज्ञापन वाले होर्डिंग हटाने की याचिका पर उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से रुख बताने को कहा

बीयर विज्ञापन वाले होर्डिंग हटाने की याचिका पर उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से रुख बताने को कहा

नयी दिल्ली, तीन मई दिल्ली उच्च न्यायालय में सोमवार को दायर की गयी एक जनहित याचिका में बेंगलुरू की एक बीयर निर्माता कंपनी के उत्पादों के विज्ञापन वाले होर्डिंग हटाने के लिए दिल्ली सरकार और नयी दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) को निर्देश देने की मांग की गयी।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार, नयी दिल्ली नगर पालिका (एनडीएमसी) और बीयर कंपनी पेगासी स्पिरि्टस को नोटिस जारी कर याचिका पर अपना रुख बताने को कहा।

अधिवक्ता ध्रुव चावला ने अपनी याचिका में कहा कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पिछले साल सितंबर में निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों को परामर्श जारी कर यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि उनके चैनलों पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से शराब, तंबाकू या दूसरी नशीली वस्तुओं का विज्ञापन प्रसारित न हो जिससे मौजूदा कानून का उल्लंघन होता है।

चावला ने कहा कि इस साल मार्च में उन्होंने दिल्ली में पेगासी के बीयर के विज्ञापनों के कई होर्डिंग देखे और इसके खिलाफ भारतीय विज्ञापन मानक परिषद (एएससीआई) में शिकायत दायर की।

उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन दायर कर एनडीएमसी से इस तरह के विज्ञापन वाले होर्डिंग लगाने की मंजूरी से जुड़ी जानकारी मांगी।

चावला को एएससीआई ने एक ईमेल में बताया कि पेगासी ने अपने विज्ञापनों में बदलाव किए हैं। लेकिन अधिवक्ता के अनुसार बदलाव के बावजूद होर्डिंग से कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है।

इसलिए उन्होंने ने मामले में उच्च न्यायालय का रुख किया।

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Web Title: High court asks Delhi government to take a stand on the petition to remove hoardings containing beer advertisements.

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