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इलेक्ट्रिकल सामानों के लिये पीएलआई योजना के दिशानिर्देश जारी

By भाषा | Updated: June 4, 2021 22:03 IST

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नयी दिल्ली, चार जून एसी और एलईडी लाइट के लिये उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना में परियोजना को लेकर जमीन और इमारत में निवेश शामिल नहीं होगा। इस आधार पर कार्यक्रम का लाभ लेने के लिये कंपनी की पात्रता पर विचार नहीं किया जाएगा।

यह उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा शुक्रवार को इलेक्ट्रॉनिक सामान (केवल एयर कंडीशन और एलईडी लाइट) के लिये पीएलआई योजना को लेकर जारी दिशानिर्देश का हिस्सा है।

योजना का लाभ उठाने के लिए केवल पात्र आवेदक ही आवेदन कर सकते हैं। दिशानिर्देश पात्रता निर्धारित करने के लिए निवेश मानदंड निर्धारित करता है।

इसमें कहा गया है कि योजना के तहत लाभ के लिये पात्रता उत्पादों की बिक्री में शुद्ध वृद्धि सीमा पर निर्भर करेगा और इसके लिये आधार वर्ष 2019-20 रखा गया है।

दिशानिर्देश के अनुसार, ‘‘परियोजना या इकाई के लिए आवश्यक भूमि और भवन (कारखाना भवन या निर्माण सहित) में निवेश योजना के दायरे में नहीं आएगा और इसलिए योजना के तहत पात्रता निर्धारित करने के लिए उस पर विचार नहीं किया जाएगा।’’

इसके अलावा, उपभोग योग्य सामग्रियों और विनिर्माण के लिए प्रयुक्त कच्चे माल पर व्यय को निवेश के रूप में नहीं माना जाएगा।

दिशानिर्देशों में कहा गया है, ‘‘संबंधित उत्पादों के निर्माण के लिए किसी भी पुराने / प्रयुक्त नवीनीकृत संयंत्र, मशीनरी या उपकरण का उपयोग नहीं किया जाएगा।’’ इसी तरह प्रतिबद्ध निवेश का 15 प्रतिशत तक ही अनुसंधान व विकास पर खर्च किया जा सकेगा।

आवेदन के लिए 15 जून से 15 सितंबर 2021 तक आवेदन किए जा सकेंगे।

सरकार इस योजना में 2021-22 से 2028-29 के बीच लागू की जाएगी। इसके लिए 6,238 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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