पेट्रोलियम उत्पादों को नई कर व्यवस्था के तहत लाने के लिए जीएसटी परिषद ने कोई सिफारिश नहीं की

By भाषा | Updated: December 21, 2021 21:26 IST2021-12-21T21:26:51+5:302021-12-21T21:26:51+5:30

GST Council did not make any recommendation to bring petroleum products under the new tax regime | पेट्रोलियम उत्पादों को नई कर व्यवस्था के तहत लाने के लिए जीएसटी परिषद ने कोई सिफारिश नहीं की

पेट्रोलियम उत्पादों को नई कर व्यवस्था के तहत लाने के लिए जीएसटी परिषद ने कोई सिफारिश नहीं की

नयी दिल्ली, 21 दिसंबर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद ने पेट्रोलियम उत्पादों को संशोधित कराधान व्यवस्था के तहत लाने की सिफारिश नहीं की है। हालांकि सरकार को पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने के लिए कुछ प्रतिवेदन दिए गए हैं। यह जानकारी मंगलवार को संसद को दी गई।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क लगाने का मकसद संसाधन जुटाना है। यह संसाधन बुनियादी ढांच और विकास से जुड़े अन्य कार्यों पर खर्च होते हैं।

मंत्री ने कहा कि शुल्क दरों में बदलाव अंतरराष्ट्रीय उत्पाद की कीमतों, विनिमय दर, कर संरचना, मुद्रास्फीति और मौजूदा वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखकर किया जाता है।

उन्होंने कहा कि जीएसटी परिषद ने पेट्रोलियम उत्पादों को संशोधित कराधान व्यवस्था के तहत लाने की सिफारिश नहीं की है। हालांकि सरकार को पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में शामिल करने के लिए कुछ प्रतिवेदन दिए गए हैं।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: GST Council did not make any recommendation to bring petroleum products under the new tax regime

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे