GST Council: मोटे अनाज के आटे पर पांच प्रतिशत कर लगाने का फैसला, शीरा पर कर की दर 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत की, जानें 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक मुख्य बातें 

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: October 7, 2023 05:36 PM2023-10-07T17:36:53+5:302023-10-07T21:27:18+5:30

GST Council: केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में और राज्यों के समकक्षों की मौजूदगी में हुई 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक में जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के अध्यक्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा तय करने का भी निर्णय लिया गया।

GST Council Decision impose 05 percent tax coarse grain flour tax rate molasses reduced from 18 percent to five percent know main points 52nd GST Council meeting | GST Council: मोटे अनाज के आटे पर पांच प्रतिशत कर लगाने का फैसला, शीरा पर कर की दर 18 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत की, जानें 52वीं जीएसटी परिषद की बैठक मुख्य बातें 

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Highlightsऐसा आटा, जिसमें कम से कम 70 प्रतिशत मोटे अनाज हों, उसे खुला बेचने पर शून्य प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। मानव उपभोग के लिए बनी शराब को लेवी से छूट देने का भी फैसला किया।जीएसटीएटी अध्यक्ष की अधिकतम आयु 70 वर्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु 67 वर्ष होगी।

GST Council: जीएसटी परिषद ने शनिवार को स्पष्ट किया कि कॉरपोरेट जगत द्वारा अपनी सहायक कंपनियों को दी गई गारंटी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। हालांकि, निदेशक के कंपनी को व्यक्तिगत गारंटी देने पर कोई कर नहीं लगेगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता और राज्यों के समकक्षों वाली परिषद ने शीरे पर जीएसटी दर को 28 प्रतिशत से घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया।

बैठक में मानव उपभोग के लिए एल्कोहल पर कर लगाने का अधिकार भी राज्यों को सौंप दिया। ऐसे में मानव उपभोग वाले अतिरिक्त तटस्थ एल्कोहल (ईएनए) को जीएसटी से छूट दी जाएगी, जबकि औद्योगिक प्रयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले ईएनए पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा।

सीतारमण ने जीएसटी परिषद की 52वीं बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि शीरे पर जीएसटी में कटौती से गन्ना किसानों को फायदा होगा और उनका बकाया तेजी से चुकाया जा सकेगा। उन्होंने कहा, ''परिषद और हम सभी को लगता है कि इससे पशु चारा बनाने की लागत में भी कमी आएगी, जो बड़ी बात होगी।''

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि परिषद ने निर्णय लिया है कि जब कोई निदेशक किसी कंपनी को कॉरपोरेट गारंटी देगा, तो सेवा का मूल्य शून्य माना जाएगा और इसलिए उस पर कोई जीएसटी लागू नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा, ''जब कोई कंपनी अपनी सहायक इकाई को कॉरपोरेट गारंटी देगी, तो यह माना जाएगा कि सेवा का मूल्य कॉरपोरेट गारंटी का एक प्रतिशत है।

इसलिए, कुल राशि के एक प्रतिशत पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।'' परिषद ने लेबल वाले मोटे अनाज के आटे पर पांच प्रतिशत कर लगाने का फैसला किया। आटे को पैक करके उस पर लेबल लगाकर बेचने पर जीएसटी लागू होगा। ऐसा आटा, जिसमें कम से कम 70 प्रतिशत मोटे अनाज हों, उसे खुला बेचने पर शून्य प्रतिशत जीएसटी लागू होगा।

लेकिन पैक करके और लेबल लगाकर बेचने पर पांच प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इसके अलावा जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के अध्यक्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु सीमा तय करने का भी निर्णय लिया गया। इसके तहत जीएसटीएटी अध्यक्ष की अधिकतम आयु 70 वर्ष और सदस्यों की अधिकतम आयु 67 वर्ष होगी। इससे पहले यह सीमा क्रमश: 67 वर्ष और 65 वर्ष थी।”

Web Title: GST Council Decision impose 05 percent tax coarse grain flour tax rate molasses reduced from 18 percent to five percent know main points 52nd GST Council meeting

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