नयी दिल्ली, 25 दिसंबर डिश टीवी ने शुक्रवार को कहा कि उसे सरकार से लाइसेंस शुल्क और ब्याज के तौर पर 4,164.05 करोड़ रुपये के भुगतान के लिए नोटिस मिला है।
कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय (एमआईबी) ने 24 दिसंबर, 2020 के पत्र में एस्सल समूह की कंपनी से कहा कि वह डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) लाइसेंस जारी किए जाने से लेकर वित्त वर्ष 2018-19 तक लाइसेंस शुल्क के रूप में उक्त राशि चुकाए।
कंपनी ने बताया कि एमआईबी ने उसे निर्देश दिया है कि वह 15 दिनों के भीतर कुल 4,164.05 करोड़ रुपये चुकाए। इस धनराशि में लाइसेंस शुल्क और ब्याज शामिल है।
कंपनी ने कहा कि वह अगले कदम के लिए एमआईबी के आदेश का अध्ययन कर रही है। डिश टीवी को अक्टूबर 2003 में डीटीएच लाइसेंस मिला था।
Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।