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ITR-1 से लेकर ITR-5 तक..., कौन सा फॉर्म है आपके लिए सही? रिटर्न फाइल करने से पहले जानें ये जरूरी बातें

By अंजली चौहान | Updated: July 23, 2025 12:22 IST

ITR Filing 2025: ये सामान्य आयकर रिटर्न फाइलिंग फॉर्म हैं जिनका उपयोग करदाताओं को अपना कर रिटर्न दाखिल करते समय करना होगा

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ITR Filing 2025: इनकम टैक्स विभाग के वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने का समय चल रहा है। टैक्सपेयर्स समय पर यानी 15 सितंबर, 2025 से पहले अपना रिटर्न दाखिल करने के लिए अपने दस्तावेजों को जोड़ने में लगे हुए हैं। आयकर रिटर्न भरने के लिए टैक्सपेयर्स सीए की मदद ले रहे हैं और कई खुद से ही इस काम को कर रहे हैं। आईटीआर भरते समय कई बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है जिसमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है सही आईटीआर फॉर्म को चुनना। 

आईटीआर 2025 के लिए आपको कौन सा फॉर्म चुनना है?

आईटीआर1 (सहज): यह आयकर फॉर्म मुख्य रूप से उन करदाताओं द्वारा उपयोग किया जाता है जिनकी आय वित्तीय वर्ष के दौरान ₹50 लाख से कम है और जिनकी आय मुख्य रूप से वेतन, एक मकान, पारिवारिक पेंशन आय, कृषि आय, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ और अन्य स्रोतों से आती है, जिनमें बचत खाते, जमा राशि पर ब्याज, आयकर रिफंड पर ब्याज, कोई अन्य ब्याज आय शामिल है।

लेकिन यह सुनिश्चित कर लें कि यह रिटर्न ऐसे व्यक्ति द्वारा दाखिल न किया जाए जिसकी कुल आय ₹50 लाख से अधिक हो, किसी कंपनी में निदेशक हो, अनिवासी भारतीय हो या एक से अधिक आवासीय संपत्तियों से आय हो।

आईटीआर 2: अब अगर आप आईटीआर-1 दाखिल करने के पात्र नहीं हैं, तो आप आईटीआर-2 का उपयोग करके अपना रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, बशर्ते आपकी आय व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति से न हो और साथ ही व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति से ब्याज, वेतन, बोनस या कमीशन या किसी साझेदारी फर्म से प्राप्त पारिश्रमिक के रूप में आय न हो।

लेकिन अगर आपकी आय में व्यवसाय या पेशे से लाभ और प्राप्ति शामिल है और ब्याज, वेतन, बोनस या कमीशन के रूप में आय है, तो सुनिश्चित करें कि आप आईटीआर-2 दाखिल न करें।

आईटीआर 3: यह कर रिटर्न फॉर्म उन करदाताओं या एचयूएफ द्वारा उपयोग के लिए है जिनकी आय "व्यवसाय या पेशे से लाभ या प्राप्ति" शीर्षक के अंतर्गत है और जो फॉर्म आईटीआर-1 (सहज), आईटीआर-2 या आईटीआर-4 (सुगम) दाखिल करने के पात्र नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, सभी फ्रीलांसर, स्व-नियोजित व्यक्ति ITR-3 के तहत कर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं।

ITR 4 (सुगम): यह कर रिटर्न फॉर्म उन लोगों द्वारा दाखिल किया जाना है जिनकी आय वित्तीय वर्ष के दौरान ₹50 लाख से अधिक नहीं है। व्यवसाय और पेशे से मुख्य आय की गणना धारा 44AD, 44ADA या 44AE के तहत अनुमानित आधार पर की जाती है और धारा 112A के तहत दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ ₹1.25 लाख से अधिक नहीं है।

लेकिन अगर आप निवासी हैं, लेकिन सामान्य निवासी या अनिवासी भारतीय नहीं हैं, आपकी आय ₹50 लाख से अधिक है, धारा 112A के तहत अल्पकालिक पूंजीगत लाभ, दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ ₹1.25 लाख से अधिक है, कृषि आय ₹5,000 से अधिक है या एक से अधिक आवासीय संपत्ति से आय है या किसी कंपनी में निदेशक हैं, तो सुनिश्चित करें कि आप ITR-4 के साथ रिटर्न दाखिल न करें।

आईटीआर 5: यह कर रिटर्न दाखिल करने वाला फॉर्म फर्म और सीमित देयता भागीदारी (एलएलपी), व्यक्तियों के संघ (एओपी) और व्यक्तियों के निकाय (बीओआई) (जिसमें निजी ट्रस्ट / निजी विवेकाधीन ट्रस्ट / ग्रेच्युटी ट्रस्ट / पीएफ ट्रस्ट जैसे ट्रस्ट भी शामिल हैं जो फॉर्म आईटीआर -7 दाखिल करने के लिए पात्र नहीं हैं), धारा 2 (31) (vii) में संदर्भित कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, स्थानीय प्राधिकरण और समितियों द्वारा दाखिल किया जाना है।

टॅग्स :ITRआयकर विभागइनकम टैक्स रिटर्नIncome Tax Return
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