ईडी ने शाओमी इंडिया, 3 बैंकों को जारी किया कारण बताओ नोटिस, 5,551 करोड़ रुपये के कथित फेमा उल्लंघन का मामला
By रुस्तम राणा | Published: June 9, 2023 09:18 PM2023-06-09T21:18:22+5:302023-06-09T21:22:13+5:30
ईडी ने एक बयान में कहा कि मनु कुमार जैन, पूर्व एमडी और समीर बी राव, निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
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ईडी ने शाओमी इंडिया, 3 बैंकों को जारी किया कारण बताओ नोटिस, 5,551 करोड़ रुपये के कथित फेमा उल्लंघन का मामला
नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने 5,551 करोड़ रुपये से अधिक के कथित विदेशी मुद्रा उल्लंघन के लिए शाओमी टेकनोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी के अधिकारियों और तीन बैंकों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत कारण बताओ नोटिस जारी किया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी।
ईडी ने एक बयान में कहा कि मनु कुमार जैन, पूर्व एमडी और समीर बी राव, निदेशक और मुख्य वित्तीय अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। फेमा की धारा 10(4) और 10(5) के उल्लंघन के लिए सीआईटीआई बैंक, एचएसबीसी बैंक और ड्यूश बैंक एजी को भी नोटिस भेजे गए हैं, बिना उचित जांच-पड़ताल किए और कोई अंतर्निहित तकनीकी सहयोग प्राप्त किए विदेशों में रॉयल्टी के रूप में विदेशी प्रेषण की अनुमति देकर कंपनी से समझौता किया गया।
पिछले साल, संघीय जांच एजेंसी ने फेमा के प्रावधानों के तहत पड़ी 'चीन स्थित शाओमी समूह की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी' से संबंधित 5,551.27 करोड़ रुपये जब्त किए थे। जांच एजेंसी ने कहा कि पैसा चीनी स्मार्टफोन दिग्गज के बैंक खातों में था और फरवरी में कथित 'अवैध बाहरी प्रेषण' के संबंध में जब्त किया गया था।
ED show-cause notice to Xiaomi Technology India, CFO Sameer Rao, former MD Manu Jain, 3 banks for FEMA violation of Rs 5,551 crore: Official
— Press Trust of India (@PTI_News) June 9, 2023
बयान में कहा गया है कि प्राधिकरण ने जब्ती की पुष्टि करते हुए कहा कि ईडी ने 5,551.27 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा को शाओमी इंडिया द्वारा अनाधिकृत तरीके से भारत से बाहर स्थानांतरित किया गया है और धारा के उल्लंघन में समूह इकाई की ओर से भारत के बाहर आयोजित किया गया है।
फेमा, 1999 के 4 और फेमा की धारा 37ए के प्रावधानों के तहत इसे जब्त किया जा सकता है। आपको बता दें कि फेमा के तहत, ईडी की जांच पूरी होने के बाद कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है और एक बार जब यह तय हो जाता है, तो एक आरोपी को जुर्माना देना पड़ता है।